केंद्र ने तीन उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को इलाहाबाद, छत्तीसगढ़ और पटना उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी।

नए मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन हैं।

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने निम्नलिखित न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है। मैं उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

9 फरवरी को एक बयान में, शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने कहा था: न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जहां वह 3 अक्टूबर 2018 से स्थानांतरण पर सेवारत हैं। फरवरी में, कॉलेजियम ने यह भी सिफारिश की कि 10 मार्च, 2023 को न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद न्यायमूर्ति सिन्हा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

कॉलेजियम ने कहा कि न्यायमूर्ति सिन्हा इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और 21 नवंबर, 2011 को उनकी पदोन्नति के बाद से वहां काम कर रहे हैं। इलाहाबाद में न्यायिक उच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नति के बाद, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच कोई प्रतिनिधित्व नहीं है।

कॉलेजियम ने एक बयान में कहा- प्रक्रिया ज्ञापन के संदर्भ में, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए परामर्शदाता-न्यायाधीशों के साथ परामर्श किया गया था, जिनका मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। परामर्शी-न्यायाधीशों ने न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की है।

फरवरी में, भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने भी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए केरल उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति चंद्रन के नाम की सिफारिश की थी।

—आईएएनएस

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