जामिया हिंसा मामले में 13 मुस्लिम नौजवानों को कोर्ट ने किया बाइज़्ज़त बरी

नई दिल्ली: जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 2019 में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किये गए 13 मुस्लिम नौजवानों को कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया है.

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुस्लिम नौजवानों को बरी करते हुए कहा है कि ‘इनमें से किसी का भी जामिया में हुई हिंसा से कोई संबंध नज़र नहीं आता है, इसलिए इनको बरी किया जाता है.’

आपको बता दें कि दिसंबर 2019 में सीएए प्रोटेस्ट (CAA Protest) के दौरान हिंसा भड़क गई थी. जिसके बाद पुलिस ने बहुत सारे बेकसूर मुस्लिम नौजवानों और छात्रों को गिरफ्तार किया था.

इस हिंसा के आरोप में पुलिस ने जेएनयू के छात्र नेता शरजील इमाम एवं जामिया के छात्र नेता आसिफ़ इक़बाल तन्हा के खिलाफ़ भी दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने समेत आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120B और 34 के तहत एफआईआर दर्ज़ की थीं.

हालांकि साजिश के तहत गिरफ्तार ज्यादातर मुस्लिम नौजवानों को अब कोर्ट से इंसाफ़ मिलने लगा है.

कोर्ट के आदेश पर बाइज़्ज़त बरी हुए महमूद अनवर का कहना हैं कि ‘जमिया Anti CAA Protest का फ़ैसला आज जज साहब ने सुना दिया, मेरे साथ जमिया के 13 साथी बाइज़्ज़त बरी किए गए. अल्हम्दुलिल्लाह केस डिस्चार्ज हो गया.’

जामिया हिंसा के आरोप में गिरफ़्तार चार छात्रों का केस लड़ रहें एडवोकेट अबू बकर सब्बाक का कहना हैं कि ‘मेरे चारों अभियुक्तों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया. मैंने इस मामले में 4 अभियुक्तों महमूद अनवर, मो. कासिम, शहजर रजा खान और उमैर अहमद का केस लड़ा था.’

spot_img
1,717FansLike
248FollowersFollow
118FollowersFollow
14,300SubscribersSubscribe