दिल्ली हाईकोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को 14 अक्टूबर तक खुला रखने की अनुमति दी

नई दिल्ली: निजामुद्दीन की मरकज मस्जिद अभी खुली रहेगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मरकज़ निजामुद्दीन में मस्जिद को 14 अक्टूबर तक लोगों के लिए खुला रहने की अनुमति दी. इससे पहले पुलिस ने कोरोना प्रतिबंधों के बीच केवल रमजान के महीने के लिए मस्जिद को फिर से खोलने की अनुमति दी थी. इस तरह से निजामुद्दीन मरकज स्थित मस्जिद ईद में भी खुली रहेगी.

न्यूज़ 18 खबर के अनुसार, अदालत ने मस्जिद प्रशासन को प्रवेश और निकास के साथ-साथ सीढ़ियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और फुटेज का रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने निजामुद्दीन मरकज में मस्जिद को पूरी तरह से खोलने की मांग करने वाली दिल्ली वक्फ बोर्ड की याचिका में यह आदेश पारित किया है.

बता दें कि मरकज में कोरोना नियमों के उल्लंघन के एक मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. मरकज निजामुद्दीन के बंद होने के लगभग दो साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को शब-ए-बारात के मौके पर नमाज़ियों की संख्या पर लगी सीमा को हटा दिया था.

पिछली बार पुलिस ने प्रबंधन को विदेशी नागरिकों के प्रवेश के लिए शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए एक नोटिस बोर्ड लगाने का भी आदेश दिया था. पिछले साल रमजान और शब-ए-बारात के मौके पर महज 50 लोगों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत थी और वह मंजूरी भी कोर्ट के आदेश के आधार पर ही थी.

बता दें कि मरकज़ निजामुद्दीन परिसर में कोविड-पॉजिटिव मामलों में तेजी के बाद, 3 मार्च, 2020 से बंद था.

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