नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की तरफ से दायर याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है जिसमें एक ट्वीट मामले में दिल्ली पुलिस को दी गई रिमांड को चैलेंज किया गया है. वहीं अब दिल्ली पुलिस जुबैर को 2 जुलाई को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी.
ईटीवी भारत रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुनवाई की. जुबैर की जानिब से 2018 में एक हिंदू देवता पर कथित रूप से आपत्तिजनक ट्वीट करने के संबंध में उनकी पुलिस रिमांड के औचित्य को चुनौती देने वाले आवेदन पर दिल्ली पुलिस से जानकारी हासिल की गई है.
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि रिमांड आदेश चार दिनों की अवधि के लिए था, जो शनिवार को समाप्त हो रहा है और इसे 2 जुलाई को संबंधित अदालत में पेश किया जाएगा. सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इस मामले में समय बहुत सीमित है, क्योंकि रिमांड कल खत्म हो रही है.
Delhi High court issue notice to Delhi Police on the petition moved by Alt news co-founder Mohd Zubair challenging the remand granted to Delhi Police in a case related to an alleged objectionable tweet
— ANI (@ANI) July 1, 2022
इस बीच, अदालत ने स्पष्ट किया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित मामले को प्रभावित किए बिना होगी. जुबैर की ओर से पेश अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया कि इस मामले में सवाल खुद रिमांड की अवधि का नहीं है, बल्कि क्या मामले की प्रकृति ऐसी है कि पहली बार रिमांड की आवश्यकता होगी.
उन्होंने तर्क दिया कि जुबैर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी अर्नीश कुमार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया गया है और यह उनके मोबाइल फोन और लैपटॉप को जब्त करके उनकी पत्रकारिता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का एक प्रयास है.
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को बेंगलुरु में मोहम्मद जुबैर के आवास की तलाशी ली थी. जुबैर को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट के जरिए बैंगलोर लाया गया, जहां पुलिस ने उसका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया.

