Delhi Masjid News: दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित फैज- ए- इलाही मस्जिद (Faiz Elahi Masjid) के आसपास हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद एक और मस्जिद के आसपास में बुलडोजर कार्रवाई का खतरा मंडराने लगा है. फैज- ए- इलाही के बाद हुई कार्रवाई की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को बाउली मस्जिद (Bawli Masjid) के आसपास कथित अतिक्रमण की जांच के आदेश दिए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित बावली मस्जिद के आसपास से अवैध कब्जे हटाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा?
रिपोर्टों के मुताबिक, हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी तोड़फोड़ का कोई आदेश नहीं दिया है. कोर्ट ने नगर निगम को रिकॉर्ड जांचने, सही तरीके से निरीक्षण करने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने को कहा है. फिर भी इसे लेकर मुसलमानों में चिंता है.
बता दें कि बावली मस्जिद के आसपास कथित रूप से अवैध कब्जा होने की याचिका सेव इंडिया फाउंडेशन ने दायर की है. ये वही सेव इंडिया फाउंडेशन है जिसने फैज- ए- इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की याचिका डाली थी. जिसके बाद ही फैज- ए- इलाही मस्जिद के आसपास हुई बुलडोजर कार्रवाई की गई थी.
गौरतलब हो कि यह याचिका भी उसी सेव इंडिया फाउंडेशन की ओर से दायर की गई थी, जिसकी याचिका पर पहले दरगाह फ़ैज़ इलाही के अहाते में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी. यानी दोनों मामलों में याचिकाकर्ता संस्था एक ही है. पहले मामले में कार्रवाई हो चुकी है और अब दूसरे मामले में अदालत ने सीधे कार्रवाई का आदेश देने के बजाय जांच पर जोर दिया है.
मस्जिद से जुड़े इमाम ने क्या कहा?
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद से जुड़े एक स्थानीय इमाम ने कहा कि इस मामले को बेवजह बढ़ा- चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह मस्जिद दशकों से मौजूद है. हम किसी भी कानूनी जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन टीवी ट्रायल और सड़कों में लोगों के दबाव का विरोध करते हैं. आस्था का फैसला अफ़वाहों के आधार पर नहीं किया जा सकता है.

