Delhi Riots 2020 Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज यानी कि सोमवार, 22 सितंबर को 2020 में हुए दिल्ली दंगा के साजिश मामले में उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) के साथ- साथ मीरान हैदर और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगा.
रिपोर्टों के मुताबिक, शुक्रवार, 19 सितंबर को हुई संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, एक आरोपी के वकील ने कोर्ट से जमानत याचिका पर सुनवाई को स्थगित करने की गुज़ारिश की थी. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने इसे स्वीकार करते हुए कहा था कि अब यह सुनवाई सोमवार को होगी.
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या- क्या हुआ?
बता दें कि उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 सितंबर को तय की गई थी, लेकिन इसे 19 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया. इसकी वजह यह थी कि जस्टिस अरविंद कुमार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस केस की फाइलें सुबह 2:30 बजे मिलीं, जिससे उन्हें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला.
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीते दिनों 2 सितंबर को उमर खालिद और शरजील इमाम सहित 9 लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है.
ट्रायल कोर्ट के बाद पहुंचे थे हाईकोर्ट
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम के साथ– साथ अथर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है. सभी आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत न देने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां बीते 12 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा था कि जमानत याचिकाओं पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी. इसके बाद 19 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए स्थगित दी.
UAPA के तहत केस दर्ज
उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज है. यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की कथित बड़ी साजिश से जुड़ा हुआ है.

