दिल्ली दंगे: तोड़फोड़ व आगजनी का मामला- शोरूम जलाने के आरोप से पांच बरी

नई दिल्ली: कड़कड़डूमा कोर्ट (karkardooma Court) ने दंगे के एक मामले में पांच आरोपियों को आटोमोबाइल शोरूम जलाने के आरोप से बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल की कोर्ट ने आदेश में कहा कि इस आरोप के खत्म होने पर मामला सेशन कोर्ट में विचारणीय नहीं रहा, इसलिए दंगा करने समेत बाकी आरोपों पर विचार के लिए केस को मुख्य महानगर दंडाधिकारी के कोर्ट में भेज दिया गया है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 सितंबर निश्चित की गई है।

जागरण की खबर के अनुसार, भजनपुरा थाना क्षेत्र के घोंडा गांव की नूर-ए-इलाही रोड पर दंगाइयों ने 25 फरवरी 2020 को मोहम्मद मिराज के आटोमोबाइल शोरूम में तोड़फोड़ की थी। उस वक्त शोरूम में 15 नए और पांच पुराने दोपहिया वाहन खड़े थे। दंगाइयों ने इन वाहनों को बाहर निकाल कर आग के हवाले कर दिया था। शोरूम में रखा इलेक्ट्रानिक सामान वह चुरा ले गए थे।

इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पंजीकृत प्राथमिकी पर जांच के बादर पुलिस ने मौजपुर निवासी के इरशाद, नार्थ घोंडा निवासी उजैर, तसीन उर्फ तसीम उर्फ सलमान, गुलफाम, समीर सैफी उर्फ पम्मी को आरोपित बनाया था।

इन पर दंगा करने, घातक हथियारों का उपयोग करने, गैर कानूनी समूह में शामिल होने, संपत्ति जलाने, चोरी करने, सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने, साक्ष्य मिटाने, जबरन घुसने और समान मंशा से कृत्य करने का आरोप लगा था।

spot_img
1,710FansLike
255FollowersFollow
118FollowersFollow
14,500SubscribersSubscribe