नई दिल्ली: हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है. आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान किया. इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही चौटाला की 4 संपत्तियां सीज करने के आदेश भी कोर्ट ने दिए हैं.
गौरतलब है कि इस केस में बीती 21 मई को सीबीआई कोर्ट ने चौटाला को दोषी करार दिया था. जिसके बाद गुरुवार को कोर्ट में चौटाला की सजा पर बहस हुई. चौटाला की तरफ से 90 फीसदी दिव्यांगता और बीमारियों का हवाला देते हुए कोर्ट से नरमी बरतने की अपील की गई.
Disproportionate assets case: Special CBI Court in Delhi sentences former Haryana CM OP Chautala to four years imprisonment, imposes a fine of Rs 50 lakhs
The Court also ordered to confiscate his four properties.
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— ANI (@ANI) May 27, 2022
कोर्ट में सजा पर बहस के दौरान सीबीआई की तरफ से चौटाला के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग की गई. हरियाणा में हुए जेबीटी भर्ती घोटाले में 87 साल के ओम प्रकाश चौटाला पिछले साल ही सजा काटकर तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं. अब आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला को चार साल की सजा हुई है.
ओपी चौटाला को सजा सुनाये जाने के तुरंत बाद कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया गया. हिरासत में लेने के बाद उन्हें यहीं से सीधे तिहाड़ जेल ले जाया जायेगा. ओपी चौटाला पर जो 50 लाख का जुर्माना लगाया गया है उसमें से 5 लाख रुपये सीबीआई को भी देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. अगर चौटाला जुर्माना नहीं भरते तो 6 महीने की जेल ज्यादा काटनी होगी.
सीबीआई के वकील अजय गुप्ता ने बताया कि सजा सुनाये जाने के बाद ओपी चौटाला ने अदालत से जेल भेजे जाने के लिए 10 दिन का समय मांगा. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट के लिए उन्हें ये समय दिया जाये लेकिन कोर्ट ने उनकी गुहार नहीं सुनी. अदालत ने कहा कि उन्हें कोर्ट से ही सीधे जेल जाना होगा. जो भी सेहत संबंधी जांच करानी है वो जेल में करायें. इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट परिसर से ही हिरासत में ले लिया. जहां से सीधा उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जायेगा.
आय से अधिक संपत्ति जुटाने में दोषी- ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति जुटाने का आरोप था जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें दोष करार दिया था. इस मामले में सीबीआई ने साल 2010 में चार्जशीट दायर की थी. जिसके मुताबिक साल 1993 से 2006 के बीच उन्होंने आय से करीब 6 करोड़ रुपये अधिक की संपत्ति जुटाई. गौरतलब है कि इस दौरान साल 1999 से 2005 के बीच ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे.
शमशेर सुरजेवाला ने की थी शिकायत- बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिता और कांग्रेस नेता स्वर्गीय शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला और उनके दोनों बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ था. 26 मार्च, 2010 को सीबीआई ने ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर 6.09 करोड़ की संपत्ति कथित रूप से रखने का आरोप लगाया था, जो 1993-2006 के दौरान अपनी आय से अधिक था. ऐसे ही दो मामले उनके बेटे अजय और अभय चौटाला के खिलाफ भी चल रहे हैं.
कौन हैं ओपी चौटाला?- ओमप्रकाश चौटाला देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवी लाल के पुत्र हैं. ओपी चौटाला चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हरियाणा के सिरसा जिले के चौटाला गांव में हुआ था. ओमप्रकाश चौटाला पांच बार (1970, 1990, 1993, 1996 और 2000) हरियाणा विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं. साल 1989 में ओम प्रकाश चौटाला पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने. वह 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 तक, 12 जुलाई 1990 से 17 जुलाई 1990 तक, 22 मार्च 1991 से 6 अप्रैल 1991 तक और अंत में 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं.
(इनपुट ईटीवी भारत)