Prajwal Revanna Sentenced To Life Imprisonment: जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस और उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने आज यानी कि शनिवार, 2 अगस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई. बीते कल यानी कि शुक्रवार को कर्नाटक की एमपी- एमएलए कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा के साथ ही रेवन्ना पर 11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने पीड़ित को 11 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.
पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को को चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराया गया था. एमपी- एमएलए कोर्ट ने रेवन्ना के खिलाफ रेप, आपराधिक धमकी और अंतरंग तस्वीरों के अवैध प्रसार सहित विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे.
अधिकतम सजा की मांग
समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए पीड़िता की ओर से पेश स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बीएन जगदीश ने प्रज्वल रेवन्ना के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी.
प्रज्वल रेवन्ना को इन धाराओं में मिली इतनी सजा और जुर्माना
- IPC धारा 376(2)(k): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
- IPC धारा 376(2)(n): आजीवन कारावास और 5 लाख रुपये का जुर्माना
- IPC धारा 354(a): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- IPC धारा 354(b): 7 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना; जुर्माना न चुकाने पर 6 महीने का साधारण कारावास
- IPC धारा 354(c): 3 वर्ष का कठोर कारावास
- IPC धारा 506: 2 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना
- IPC धारा 201: 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
- आईटी अधिनियम धारा 66(E): 3 वर्ष का कठोर कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना
प्रज्वल रेवन्ना पर क्या है आरोप?
बता दें कि हासन जिले के होलेनरसीपुरा में स्थित प्रज्वल रेवन्ना के फार्म हाउस में काम करने वाली महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेवन्ना के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी. पीड़ित महिला ने रेवन्ना पर 2021 से बार-बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया था. इसके साथ ही प्रज्जवल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न के कई मामले भी दर्ज हैं.
कर्नाटक सरकार ने जांच के लिए SIT गठित की थी
मीडिया रिपोर्टों के मुताबकि, कर्नाटक के पब्लिक प्लेसेस में कई पेन ड्राइव मिलीं थीं. इसमें कई हजार वीडियोज थी, जिसमें रेवन्ना अलग- अलग महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते नजर आए थे. इन वीडियोज के सामने आने के बाद राज्य के साथ- साथ भारी बवाल हुआ था. कई वीडियोज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गए थे. विवाद बढ़ने के बाद इस मामले की जांच के लिए कर्नाटक सरकार ने SIT गठित की थी.
इसके बाद SIT ने जांच में खुलासा किया कि प्रज्वल ने 50 से ज्यादा महिलाओं का सेक्शुअल हैरेसमेंट किया था. इनमें 22 साल से 61 साल तक की महिलाएं हैं.