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दिल्ली दंगों की साजिश में गुलफिशा फातिमा का कोई हाथ नहीं.. वकील ने हाईकोर्ट के सामने किया दावा

फातिमा के वकील एडवोकेट सुशील बजाज ने कोर्ट के सामने कहा कि एक भी गवाह खुद से आगे नहीं आया है. ये वह लोग हैं, जिन्होंने फातिमा के खिलाफ गवाही देकर खुद की आजादी खरीदी है.

Delhi Riots: दिल्ली दंगों के साजिश मामले में कल यानी कि मंगलवार, 27 मई को दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के सामने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में आरोपी गुलफिशा फातिमा ने कहा कि UAPA मामले में कोई भी गवाह स्वेच्छा से आगे नहीं आया और उन्होंने स्वार्थी बयान देकर अपनी आजादी खरीदी है.

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच दिल्ली दंगों के साजिश मामले का सुनवाई कर रही है.

‘एक भी गवाह खुद से आगे नहीं आया’

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, फातिमा के वकील एडवोकेट सुशील बजाज ने कोर्ट के सामने कहा कि एक भी गवाह खुद से आगे नहीं आया है. ये वह लोग हैं, जिन्होंने फातिमा के खिलाफ गवाही देकर खुद की आजादी खरीदी है.

कोई भी आरोप साबित नहीं हुए

वहीं विपक्ष द्वारा लगाए आरोप कि गुलफिशा ने स्थानीय महिलाओं को लाल मिर्च पाउडर, बोतलें और डंडा आदि इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित किया, इसपर फातिमा के वकील एडवोकेट सुशील बजाज ने कहा कि ऐसी कोई चीजे बरामद नहीं हुई हैं.
साथ ही बजाज ने कहा कि कोई ऐसी वीडियो और फोटो नहीं मिली है, जिससे पता चले कि बोतले और डंडे जैसी चीजों इस्तेमाल की गई है और इससे किसी को चोट लगी हो.

हालांकि एडवोकेट बजाज ने यह भी कहा कि हालांकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 22 फरवरी, 2020 को जाफराबाद में चक्का जाम में फातिमा मौजूद थी लेकिन यह शांतिपूर्ण था.

‘दंगा कराने की साजिश में फातिमा की कोई हाथ नहीं’

फातिमा के वकील ने आगे कहा दंगा कराने की साजिश में फातिमा का कोई हाथ नहीं था. फातिमा भूमिका आरोपी देवांगना कलिता और नताशा नरवाल से कम थी. लेकिन, वह दोनों जमानत पर बाहर हैं और फातिमा को अभी तक जमानत नहीं मिली. इस आधार पर वकील ने कहा है कि फातिमा भी जमानत की हकदार है.

बता दें कि इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी. 

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