तेलंगाना में चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पढ़ें खबर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में आज तेलंगाना में चार फीसदी मुस्लिम आरक्षण पर सुनवाई होगी. तेलंगाना कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के उनके समकक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी से सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का आग्रह किया है.

यह भी कहा कि 4 प्रतिशत आरक्षण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें. इस मामले की सुनवाई 13 सितंबर यानी आज से शुरू होगी. अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले, सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर इस डर से चर्चा करने से कतरा रही है.

आवाज़ द वॉयस की खबर के मुताबिक, भाजपा ध्रुवीकरण के लिए इसका फायदा उठा सकती है, जबकि भाजपा पहले ही केसीआर सरकार से 17 सितंबर को तेलंगाना राज्य मुक्ति दिवस मनाने का ऐलान कर चुकी है.

आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठाने से कतराती दिख रही है. इसके बजाए विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय धन की मांग कर रही है.

2004 में वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण की घोषणा की गई थी. उसके बाद कई लोगों ने इसे कोर्ट में चुनौती दी.

25 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 4 प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी और बीसीई समूह के तहत सूचीबद्ध 14 श्रेणियों के लिए कोटा जारी रखने का आदेश दिया, जबकि इस मामले पर एक संविधान पीठ ने संदर्भित किया है.

12 साल बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ और 13 सितंबर को जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, एस रवींद्र भट्ट, बेला एम त्रिवेदी और जेबी पारदीवाला शामिल हैं, यानी आज मुस्लिम आरक्षण की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले आवेदनों पर सुनवाई करेगा.

इसके अलावा आंध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) को मुसलमानों को दिए गए आरक्षण पर भी सुनवाई होगी. पीठ ने सुनवाई पूरी करने और सुनवाई से पहले के अन्य कदमों के लिए समयसीमा तय की है.

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