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ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान की बेल पर सुनवाई कल तक के लिए टली

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन और शिफा उर रहमान की अंतरिम ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है. कोर्ट ने कहा कि ताहिर की अंतरिम ज़मानत की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा हुआ है. इसके मद्देनजर कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कल के लिए टालने का फैसला लिया है.

ताहिर हुसैन ने दिल्ली हाईकोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट में अलग-अलग मामलों को लेकर जमानत अर्जी दाखिल की है. दिल्ली दंगों में गै़रकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए (UAPA) के तहत दर्ज केस और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में भी कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल की है. वही आईबी अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में उनकी अंतरिम ज़मानत अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है.

अपनी पेशी के दौरान ताहिर हुसैन ने कहा कि मुस्तफाबाद बोलेगा, इंसाफ जीतेगा, जनता जिताएगी, जनता चुनाव लड़ा रही है. बता दें, ताहिर हुसैन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) से मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. ताहिर पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, लेकिन 2020 में दिल्ली दंगों में नाम आने के बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था. मुस्तफाबाद सीट मुस्लिम बहुल सीट है, यहां तकरीबन 40 फीसद मुस्लिम आबादी है. ऐसे में एआईएमआईएम की नजर इस सीट पर है.

ताहिर हुसैन की मांग है कि उन्हें 16 जनवरी से 9 फरवरी तक जमानत दी जाए. ताकि, वह चुनावई प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें. दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन भरने की आखिरी तारीख 17 जनवरी है. वोटिंग 5 फरवरी को होनी है और 8 फरवरी को नतीजों का ऐलान किया जाएगा.

इससे पहली सुनवाई में पुलिस ने ताहिर हुसैन की जमानत का विरोध किया था. पुलिस ने एक केस का उदाहरण देते हुए कहा था कि वह जेल के अंदर से भी नामांकन भर सकते हैं. वहीं ताहिर के वकील ने कश्मीर चुनाव में इंजीनियर रशीद का उदाहरण देते हुए कहा था कि उन्हें जमानत दी जाए.

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