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अब्बास अंसारी विधायकी बचाने पहुंचे कोर्ट… नहीं हुआ कोई फैसला, अगली सुनवाई 24 जून को होगी

मऊ सदर से पूर्व विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ की सीजेएम कोर्ट ने 31 मई को हेट स्पीच के एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है.

Abbas Ansari Case: मऊ सदर से पूर्व विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को मिली सजा और विधायकी खत्म होने के मामले के खिलाफ दायर अपील पर आज यानी कि शनिवार, 21 जून को सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई. हालांकि कोई भी फैसला नहीं हो सका. अबबास अंसारी ने सीजेएम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की थी.

अगली सुनवाई 24 जून को होगी

सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान अब्बास अंसारी के वकील और सरकारी वकील के बीच बहस भी हुई, लेकिन कोई कोर्ट ने कोई भी फैसला नहीं दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को होगी.

सीजेएम कोर्ट ने सुनाया है फैसला

बता दें कि मऊ की सीजेएम कोर्ट ने 31 मई को हेट स्पीच के एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है. मामले की सुनवाई के दौरान छह गवाहों के बयान दर्ज हुए और एमपी-एमएलए कोर्ट के जज डॉ. केपी सिंह ने उन्हें दोषी मानते हुए सजा सुनाई. सजा मिलने के बाद यूपी विधानसभा ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी.

कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा था…

सीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने कहा था कि वह इस फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट जाएंगे. अब्बास अंसारी ने आरोप लगाया था कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया. इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा था कि सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे. जिसके बाद अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने सहित कई अन्य धाराएं लगी थीं.

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