Homeदेशलक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द

लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द

नई दिल्ली: लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोक सभा सांसद मोहम्मद फैजल की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें लोक सभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

रॉयल बुलेटिन की खबर के अनुसार, उन्हें अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल की कैद की सजा मिलने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

लोक सभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को उन्हें अयोग्य घोषित करने को लेकर जारी अधिसूचना के अनुसार लक्षद्वीप के कवरत्ती के सत्र अदालत द्वारा मुकदमा संख्या – 01/2017 में केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहम्मद फैजल पी.पी. को भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाता है।

उन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाने की तारीख यानी कि 11 जनवरी 2023 से लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है।

spot_img
[td_block_social_counter facebook="SADAATimes16" twitter="@SADAA_Times" youtube="channel/UC3W5SbEG89CwqPwQscn6WNw" instagram="sadaa_times2016"]