दिल्ली दंगे में पहली सजा, लूट और आगजनी के दोषी दिनेश यादव को पांच साल की जेल

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने गुरुवार को दिनेश यादव नाम के शख्स को पांच साल की सजा सुनाई है।

हिंदुस्तान खबर के अनुसार, इस बात की पुष्टि अभिजोजन पक्ष के वकील आरसीएस भदौरिया ने की। बता दें की यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में पांच साल की कैद दी गई है.

बता दें की 25 दिसंबर 2020 को दिल्ली के गोकलपुरी के भागीरथी विहार में मनोरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी। दंगाई उनके मवेशी तक चोरी कर ले गए थे। 70 साल की मनोरी छत से कूद कर दूसरे के घर में छिपकर जान बचाई थी। उसके बाद उनके परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई। पूरा परिवार 2 हफ्ते दिल्ली से बाहर रहा। यह पहला मामला है जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सज़ा सुनाई गई है.

इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान गोकुलपुरी में हुई एक युवक दिलबर नेगी की हत्या के मामले में मंगलवार को छह लोगों को जमानत दे दी। आरोपियों के खिलाफ गोकुलपुरी थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तीन दिनों तक चली साम्प्रदायिक हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

spot_img
1,706FansLike
258FollowersFollow
118FollowersFollow
14,800SubscribersSubscribe