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जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत खारिज होने पर निराशा जताई

जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान ने कहा, "बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखना असल में सज़ा देने जैसा है, जो संविधान के आर्टिकल 21 के मूल सिद्धांत का विरोधाभाषी है.

नई दिल्ली: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद (Jamaat e Islami Hind) के उपाध्यक्ष मलिक मोतसिम खान (Malik Motasim Khan) ने 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद (Umar Khalid) और शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ज़मानत न दिए जाने के फैसले पर निराशा जताई है. जबकि पांच अन्य सह-आरोपियों को ज़मानत मिल गई है. उन्होंने कहा कि दोनों स्कॉलर्स और एक्टिविस्टों को पांच साल से ज़्यादा समय तक बिना ट्रायल निष्कर्ष के जेल में रखना, देश में व्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी प्रक्रिया की स्थिति को लेकर गंभीर संवैधानिक, कानूनी और नैतिक सवाल खड़े करते हैं.

‘बिना ट्रायल के हिरासत में रखना, सज़ा देने जैसा’

मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत के उपाध्यक्ष ने कहा, “बिना ट्रायल के लंबे समय तक हिरासत में रखना असल में सज़ा देने जैसा है, जो संविधान के आर्टिकल 21 के मूल सिद्धांत का विरोधाभाषी है. जिसके लिए आरोपी ज़िम्मेदार नहीं हैं उसकी स्वतंत्रता को व्यवस्था की देरी पर निर्भर नहीं किया जा सकता. जब देरी ही ज़मानत न देने का आधार बन जाती है, तो एक नाकाम आपराधिक न्याय प्रणाली का बोझ गलत तरीके से राज्य से व्यक्तियों पर डाल दिया जाता है, जिससे जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की संवैधानिक गारंटी खोखली हो जाती है.”

जमाअत के उपाध्यक्ष ने और क्या कहा?

मलिक मोतसिम खान ने आगे कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 43D(5) को जमानत के स्टेज पर लागू करने से जमानत और ट्रायल के बीच का अंतर धुंधला हो गया है. उन्होंने कहा कि जमानत रद्द करने के लिए बिना जांचे-परखे अभियोजन सामग्री पर भरोसा करना निर्दोषता की धारणा को कमजोर करता है और जमानत की सुनवाई को जिरह और पूरे फैसले की सुरक्षा के बिना मिनी-ट्रायल में बदल देता है. उन्होंने आगाह किया कि इस तरीके से प्री-ट्रायल कैद का अपवाद के बजाय सामान्य बनने का खतरा है. जमाअत के उपाध्यक्ष ने एक ही तरह के मामलों में अलग-अलग नतीजों पर भी चिंता जताई, जहां पांच सह-आरोपियों को जमानत मिल गई है, जबकि खालिद और इमाम अभी भी जेल में हैं. दूसरों को मिली राहत को स्वीकार करते हुए, उन्होंने कहा कि विशिष्ट राहत मनमानी और कानून के सामने समानता के बारे में चिंता पैदा करती है. उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता सिद्धांतों के असंगत अनुप्रयोगों पर निर्भर नहीं हो सकती, खासकर जब सभी आरोपी लंबे समय तक हिरासत में रहे हों.

लोकतंत्र पर इसके बड़े प्रभाव को बताते हुए उन्होंने सावधान किया कि जो मामले ज़्यादातर बयानों, लोगों को इकट्ठा करने और विरोध प्रदर्शनों पर आधारित होते हैं, उनका ‘असहमति’ पर बुरा असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि आतंकवाद कानूनों के दायरे को बढ़ाकर राजनीतिक बयानों और विरोध प्रदर्शनों को शामिल करना एक खतरनाक मिसाल कायम करता है जो लोकतांत्रिक भागीदारी और असहमति के संवैधानिक अधिकार के लिए खतरा है. राष्ट्रीय सुरक्षा निस्संदेह महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे नागरिक स्वतंत्रता को कम करने या संवैधानिक सुरक्षा उपायों को निलंबित करने के लिए एक सामान्य बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. उन्होंने सख्त समय-सीमा के साथ जल्द सुनवाई, लगातार हिरासत की समय-समय पर न्यायिक समीक्षा और UAPA के उन प्रावधानों की गंभीरता से दोबारा जांच करने की मांग की जो इस मूल सिद्धांत ‘जमानत नियम है और जेल अपवाद’ के विपरीत हैं.

‘ट्रायल से पहले हिरासत एक अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं’

जमाअत के उपाध्यक्ष ने यह भी कहा कि बिना ट्रायल लंबे समय तक जेल में रखना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत भारत के दायित्वों के खिलाफ है, जिसमें नागरिक और राजनीतिक अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं भी शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि ट्रायल से पहले हिरासत एक अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं. उन्होंने कहा कि समयोचित ट्रायल के बिना लगातार हिरासत, कानून के शासन के लिए प्रतिबद्ध संवैधानिक लोकतंत्र के रूप में भारत की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है.

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