BJP leader Basavaraj Bommai: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई को कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने बड़ी राहत दे दी. हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता बोम्मई को मुस्लिम समाज के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप में दर्ज मामले को खारिज कर दिया. बोम्मई ने बीते साल वक़्फ़ बोर्ड को लेकर विवादित बयान दिया था.
कोर्ट ने यह कहा…
लॉ ट्रेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के जस्टिस एस.आर. कृष्ण कुमार ने अपने आदेश में कहा कि यदि शिकायत और एफआईआर को न्यायिक सिद्धांतों के प्रकाश में देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि ‘‘जहां भी पत्थर फेंको, वक़्फ़ की ज़मीन पर ही गिरेगा,’ इस बयान के अलावा कोई ऐसा आरोप नहीं है जो अपराध की आवश्यक शर्तों को पूरा करता हो.
‘आपराधिक कार्यवाही चलाना उचित नहीं’
जस्टिस कुमार ने आगे कहा कि बोम्मई द्वारा रैली में दिए गए बयान भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(a) के तहत विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने वाले अपराध की श्रेणी में नहीं आते. कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोप अस्पष्ट हैं और उनके आधार पर आपराधिक कार्यवाही चलाना उचित नहीं होगा.
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि बीजेपी नेता बसवराज बोम्मईपर वक्फ बोर्ड पर विवादित बयान देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी.ने बसवराज बोम्मई ने हावेरी जिले के सावनूर तालुका में बीजेपी द्वारा आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक वक़्फ़ बोर्ड और कांग्रेस सरकार पर किसानों और मंदिरों की ज़मीन पर कब्ज़ा करने का आरोप लगाया था.
बीजेपी नेता ने दिया था विवादित बयान
बसवराज बोम्मई ने रैली में कहा कहा था कि अगर सावनूर में कहीं भी पत्थर फेंको, तो वह वक्फ की ज़मीन पर ही गिरेगा. इस विवादित बयान के बाद उन पर हेट स्पीच स्पीच का मामला दर्ज किया गया था.