शाही ईदगाह मस्जिद-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज की

प्रयागराज: शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि 18 मामले की अलग-अलग सुनवाई होनी चाहिए.

हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय में मंदिर से संबंधित दस्तावेज रखे थे. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज करते हुए अगली सुनवाई 6 नवंबर को तय की है. इसके बाद वाद बिंदू तय होंगे.

बता दें कि 16 अक्टूबर को शाही ईदगाह मस्जिद-श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सभी सिविल सूट की एक साथ सुनवाई करने के हाईकोर्ट के आदेश को वापस लेने की अर्जी पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल इस अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई. मु​स्लिम पक्ष का कहना था कि सभी 18 वादों में मांगी गई राहतें अलग-अलग और असमान हैं, इसलिए इन्हें एक साथ सुनना गलत है. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन मामले की सुनवाई कर रहे हैं.

ईटीवी भारत की खबर के अनुसार, कोर्ट ने श्रीकृष्ण भूमि और ईदगाह विवाद में दा​खिल किए गए सभी 18 सिविल सूट को एक साथ सुनने के आदेश दिया था. इसके बाद वाद की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वाद को सुनने योग्य पाया. इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सभी सिविल सूट को एक साथ सुनने के आदेश को वापस के आवेदन पर सुनवाई की प्रार्थना की थी.

दिनेश शर्मा का कहना है कि मुस्लिम पक्ष न्यायालय का समय बर्बाद करना चाहता है जबकि हाईकोर्ट ने एक साथ सभी मामले की सुनवाई का फैसला दिया था. लेकिन रिकॉल अर्जी न्यायालय में दाखिल की गई. बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया और मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी खारिज कर दी. अब श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित 18 मामले की एक साथ सुनवाई होगी.

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