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MP: गौ रक्षा के नाम पर दो मुस्लिमों की बेरहमी से पिटाई.. एक की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

एक स्थानीय युवक माज कुरैशी ने बताया कि जुनैद और अरमान डेयरी के लिए चार- पांच गाय ला रहे थे. इस दोरान बजरंग दल के 20- 25 लोगों ने उन्हें घेर कर रात भर मारा.

Madhya Pardesh News: देश में गौ रक्षा के नाम पर लगातार मुसलमानों के खिलाफ हमले हो रहे हैं. आए दिन देशभर में ऐसी घटनाएं आम हो गई है. ताजा मामला मध्यप्रदेश के रायसेन जिले का है, जहां बीते 4- 5 जून की दरमियानी रात गौ तस्करी के नाम पर दो मुस्लिम युवकों जुनैद खान और अरमान को बेरहमी से पीटा गया. लगभग दो सप्ताह तक जिंदगी और मौत से लड़ रहे जुनैद खान की कल यानी कि 17 जून को मौत हो गई, जबकि अरमान की हालत गंभीर बनी हुई है.

पूरा मामला क्या है?

पूरा मामला बीजेपी शासित प्रदेश मध्यप्रदेश का है. मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा-कोहड़ी रोड के मेहंगावा गांव के एक स्कूल के पास 4- 5 जून की दरमियानी रात को गौ तस्करी के आरोप में करीब 10 से 15 गौरक्षकों के एक समूह ने उन्हें रोककर उन पर हमला कर दिया. इस हमले में जुनैद खान और अरमान गंभीर रूप से घायल हो गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया.

जुनैद जिंदगी की जंग हार गया

गंभीर रूप से घायल जुनैद और अरमान पुलिस की सहायता से भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां लगभग दो सप्ताह तक अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ते हुए जुनैद ने आखिकार दम तोड़ दिया.

परिजनों ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप

इस घटना के बाद सांचा पुलिस ने 12 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक मात्र तीन आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया है. लोकल मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस पक्षपात कर रही है.

‘प्लानिंग के तहत किया गया जानलेवा हमला’

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कोई अचानक से हुआ हमला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के तहत किया गया जानलेवा हमला था. बता दें कि इस घटना के पिटाई का भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गौ रक्षक दोनों मुस्लिम युवकों को लाठी- डंडों से पीटते हुए नजर आ रहे हैं.

डेयरी के लिए ला रहे थे गाय

इस मामले पर एक स्थानीय युवक माज कुरैशी ने बताया कि जुनैद और अरमान डेयरी के लिए चार- पांच गाय ला रहे थे. इस दोरान बजरंग दल के 20- 25 लोगों ने उन्हें घेर कर रात भर मारा.

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया केस

पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 302 (हत्या), 296 (दंगा), 126 (2), 115 (2), 109 (3) (5) और 400 (संगठित अपराध) शामिल हैं.

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