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मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी… तो मुस्लिमों को मारने वाला असल मुजरिम कौन?

महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को रमजान के महीने में मस्जिद के सामने हुए जोरदार धमाके में छह मुस्लिम मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस ब्लास्ट के पीछे हिन्दूवादी संगठन से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी.

Malegaon Blast Case 2008: महाराष्ट्र की स्पेशल कोर्ट ने 2008 में हुए मालेगांव बलास्ट केस के सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि इस घटना का असल मुजरिम कौन है? कोर्ट ने मालेगांव के मस्जिद के सामने हुए बम धमाके के आरोपी BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सातों आरोपियों को आज यानी कि गुरूवार, 31 जुलाई को बरी कर दिया. आईए जानते हैं कि इस ब्लास्ट केस कौनकौन आरोपी थे और उनपर क्या आरोप लगे थे.

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस ब्लास्ट की जांच कर रहे जांच एजेंसियां अपने दावों को साबित नहीं कर पाईं. यह भी साबित नहीं हुआ कि जिस बाइक पर बम लगा था वह साध्वी प्रज्ञा की थी या नहीं.

बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान के महीने में मस्जिद के सामने हुए जोरदार धमाके में छह मुस्लिम मारे गए थे, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इस ब्लास्ट के पीछे हिन्दू राइट विंग से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी.

किस पर और क्या आरोप थे ?

मालेगांव बलास्ट केस की मुख्य आरोपी BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी. बम ब्लास्ट करने के लिए एक बाइक का इस्तेमाल किया गया था. आरोप था कि यह बाइक बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी.

दूसरा आरोप कर्नल प्रसाद पुरोहित पर था. कर्नल पुरोहित पर आरोप था कि वे कश्मीर से आरडीएक्स छिपाकर लाए थे और अपने घर में छिपाकर रखा था. यह भी आरोप था कि उन्होंने बम बनाया था, लेकिन जांच एजेंसियों के ये दावे भी साबित नहीं हो सके.

आरोप था कि इस घटना प्लानिंग के लिए दिल्ली के फरीदाबाद में एक गुप्त मीटिंग रखी गई थी. हालांकि कोर्ट ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया है.

यह लोग थे मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी

मालेगांव ब्लास्ट केस में BJP की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी आरोपी थे.

पीड़ित परिवारों के न्याय की उम्मीद का क्या होगा?

मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने तो मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया. लेकिन सवाल यह उठता है कि इस घटना का असल जिम्मेदार कौन है.. क्या इसकी आगे जांच होगी या फिर पीड़ित परिवारों के न्याय की उम्मीद कागजों में ही दफन हो गई.

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