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मोहम्मद शमी को अलग रह रही पत्नी हसीन जहां और बेटी को हर महीनें देने होंगे चार लाख… हाई कोर्ट ने दिया आदेश

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अलग रह रही बीवी हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने चार लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

Mohammed Shami- Hasin Jahan Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अलग रह रही बीवी हसीन जहां और बेटी आयरा को हर महीने चार लाख रुपये देने का आदेश दिया है. मोहम्मद शमी को अपनी बीवी और बेटी को हर महीने यह रकम मेंटेनेंस के तौर पर देनी होगी. इससे पहले बीवी हसीन जहां और बेटी आयरा को मोहम्मद शमी हर महीने 80 हजार रूपए मेंटेनेंस के तौर पर देते थे.

बीवी को डेढ़ और बेटी को ढाई लाख मिलेंगे

बता दें कि भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और हसीन जहां लंबे समय से अलग रह रहे हैं. इसी बीच हसीन जहां ने कोर्ट से मेंटेनेंस की रकम बढ़ाने की मांग की थी. जहां कोर्ट ने हसीन जहां की मांग को स्वीकार करते हुए मोहम्मद शमी को हर महीने चार लाख रुपये देने का आदेश दिया. इसमें बीवी को हर महीने डेढ़ लाख रुपये और बेटी को हर महीने ढाई लाख देना है.

कोर्ट के फैसले पर हसीन जहां ने क्या कहा?

हाईकोर्ट के फैसले पर हसीन जहां ने कहा कि जिस दर्जे से वह (मोहम्मद शमी) अपना जीवन जी रहे हैं, मेरी बेटी और मुझे भी वही दर्जा बरकरार रखने का हक है. उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार मुझे जीत मिली. अब मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगी.

‘शमी की आय और महंगाई दोनों ही बढ़ गई है’

हसीन जहां ने आगे कहा कि अगर आप शमी की जिंदगी, उनकी हैसियत और उनकी कमाई को देखें, तो यह रकम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है. हमने करीब सात साल पहले कोर्ट से 10 लाख रुपये मांगे थे. तब से शमी की आय और महंगाई दोनों ही बढ़ गई है.

हसीन जहां के वकील ने कहा..

वहीं हसीन जहां के तलाक और मेंटेनेंस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर उनके वकील इम्तियाज अहमद ने कहा कि यह हसीन जहां के लिए सबसे अच्छा पल है. 2018 से 2024 तक वह दर-दर भटकती रही. आखिरकार, कल खुली अदालत में यह फैसला सुनाया गया कि हसीन जहां को डेढ़ लाख रुपये और बेटी को ढाई लाख रुपये हर महीने दिए जाएंगे और जब भी बेटी को किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, तो मोहम्मद शमी उसे मदद करेंगे.

हसीन जहां ने की थी इतनी डिमांड

इसके साथ ही इम्तियाज अहमद ने कहा कि हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को अंतरिम आदेश के मुख्य आवेदन को छह महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है. इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जब वे भरण-पोषण पर सुनवाई पूरी करने के लिए ट्रायल कोर्ट लौटेंगे, तो मेंटेनेंस की राशि को बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया जाएगा क्योंकि हसीन जहां ने अपने भरण-पोषण के लिए आवेदन में 7 लाख रुपये और 3 लाख रुपये का दावा किया था.

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