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दिल्ली दंगा मामले में 9 मुस्लिम नौजवान बाइज़्जत बरी, पुलिस एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई

नई दिल्ली: दिल्ली दंगों के बाद गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुस्लिम नौजवान अब अदालत से बाइज्जत बरी होने लगें हैं, कोर्ट में पुलिस इन लोगों के खिलाफ़ एक भी सबूत पेश नहीं कर पा रही है.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों से संबंधित एक मामले में गिरफ़्तार 9 मुस्लिम नौजवानों को बाइज़्जत बरी कर दिया है तथा पुलिस की दलील को ख़ारिज कर दिया है.

जर्नो मिरर की खबर के अनुसार, उत्तर पूर्वी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान तोड़फोड़ एवं आगजनी के मामले में गिरफ़्तार 9 आरोपी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, राशिद, आज़ाद, अशरफ अली, परवेज़ और मोहम्मद फैसल को बरी कर दिया है.

इन सभी पर आरोप था कि यह लोग एक भीड़ का हिस्सा थे जिसने 25 फ़रवरी 2020 को गोकुलपुरी थाना क्षेत्र के चमन पार्क इलाक़े में शिकायतकर्ता की संपत्ति में तोड़फोड़ एवं आगजनी की थी.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि ”सभी आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए हैं इसलिए सभी को बरी किया जाता है.”

आपको बता दें कि अदालत में मुस्लिम नौजवानों की तरफ़ से जमीयत उलमा ए हिंद के वकीलों ने पैरवी की थी.

मुस्लिम नौजवानों की रिहाई पर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि ”हमें अदालत पर पूरा भरोसा है, हमें खुशी है कि बेकसूर मुसलमान बरी हो रहे हैं, हमें उम्मीद है जेल में बंद अन्य बेकसूर मुसलमान भी जल्द ही रिहा होंगे.”

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