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गैंगेस्टर एक्ट मामले में अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब्बास अंसारी यूपी से बाहर नहीं जा सकेंगे. साथ ही वह केस से जुड़े किसी मामले पर बयान नहीं देंगे.

Abbas Ansari Gets Interim Bail: मऊ के सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में आज यानी कि शुक्रवार, 7 मार्च को अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने अब्बास अंसारी को कई शर्टों के साथ जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि अब्बास अंसारी अपने लखनऊ के आवास पर ही रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब्बास अंसारी यूपी से बाहर नहीं जा सकेंगे. अब्बास को केवल विधानसभा में जाने की अनुमति दी गई है. साथ ही वह केस से जुड़े किसी मामले पर बयान नहीं देंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और समाज विरोधी गतिविधि (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत अब्बास अंसारी पर दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल अभियोजन पक्ष की तरफ से जताई गई आशंकाओं और अब्बास अंसारी के आचरण को देखते हुए अंतरिम जमानत दी जा रही है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब्बास अंसारी को नियमित जमानत मिल सकती है या नहीं, इस पर फैसला उनके आचरण की समीक्षा के बाद लिया जाएगा.

इन शर्तों पर विधायक अब्बास अंसारी को मिली जमानत

  • अब्बास अंसारी लखनऊ स्थित सरकारी आवास में रहेंगे
  • वह अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने से पहले जिला प्रशासन के अधिकारियों और कोर्ट को सूचित करेंगे
  • कोर्ट ने अब्बास को यूपी न छोड़ने की भी हिदायत दी है.
  • अब्बास अंसारी अपने खिलाफ दर्ज केस को लेकर बाहर कोई बयान नहीं देंगे.

अगली सुनवाई छह महीने बाद
कोर्ट ने इसके साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 6 सप्ताह बाद यूपी पुलिस स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी. इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई जाए या नहीं. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 महीने बाद होगी.

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