नई दिल्ली: ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए/295ए के तहत गिरफ्तार किया है.
मोहम्मद जुबैर को ‘धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और दंगे भड़काने’ के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
बता दें कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के द्वारा पैगम्बर मुहम्मद स.अ. व. पर विवादित टिप्पणी के बाद एक वीडियो ट्वीट करने को लेकर चर्चा में आए थे.
आज मोहम्मद जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए/295ए के तहत दर्ज एक मामले की जांच के दौरान वह जांच में शामिल हुए थे और उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उन्हें आगे की पीसी रिमांड की मांग के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा.
Today during the course of investigation of a case registered u/s 153A/295A IPC against Mohammed Zubair, he joined in the investigation & after having sufficient evidence on record, he was arrested. He is being produced before the duty magistrate for seeking further PC remand.
— ANI (@ANI) June 27, 2022
न्यूज एजेंसी एएनआई ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से एक जानकरी दी है कि एक ट्विटर हैंडल से मोहम्मद जुबैर ने आपत्तिजनक ट्वीट किया था और उनके अनुयायियों / सोशल मीडिया संस्थाओं ने बहसों / नफरत फैलाने वालों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो उनकी जांच की गई और उनकी भूमिका को आपत्तिजनक पाया गया.
When Delhi Police was alerted by a Twitter handle that Mohd Zubair had earlier made objectionable tweet & his followers/social media entities had amplified & created a series of debates/hate mongering, he was examined & his role was found objectionable: Delhi Police sr officials
— ANI (@ANI) June 27, 2022
मोहम्मद जुबैर के लिए प्रतीक सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि ‘2020 के एक मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पूछताछ के लिए बुलाया था. इस मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें गिरफ़्तारी से सुरक्षा दे रखी थी. लेकिन सोमवार शाम 06.45 बजे हमे बताया गया कि उन्हें एक दूसरे एफ़आईआर के बार गिरफ़्तार किया गया है.
Please note. pic.twitter.com/gMmassggbx
— Pratik Sinha (@free_thinker) June 27, 2022
क़ानूनी प्रावधानों के अनुसार उन्हें जिन धाराओं के तहत गिरफ़्तार किया गया है उसके अनुसार एफ़आईआर की कॉपी हमें देना अनिवार्य होता है. लेकिन बार बार गुज़ारिश करने के बाद भी हमें एफ़आईआर की कॉपी नहीं दी गई.
बता दें इससे पहले यूपी के सीतापुर में जुबैर के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करवाई गई थी. दऱअसल उन्होंने अपने एक ट्विटर पोस्ट में यति नरसिंहानंद सरस्वती, महंत बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को ‘हेट मांगर’ यानी घृणा फैलाने वाला लिखा था. उन पर यह भी आरोप लगे थे कि उनकी पोस्ट के चलते नूपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं. नूपुर शर्मा ने उन पर झूठी वीडियो ऐडिट करने का भी आरोप लगया था.
बता दें कि एक टीवी चैनल पर नूपुर शर्मा ने पैगम्बर मुहम्मद स.अ. व. को लेकर अपशब्द कहे थे, लेकिन उसे अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया.