Ankita Bhandari Murder Case: मशहूर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में उत्तराखंड के पौड़ी की एक अदालत ने आज यानी कि शुक्रवार, 30 मई को एक बड़ा सुनाया. अदालत ने अंकिता भंडारी के हत्या मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई. एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रीना नेगी ने यह फैसला सुनाया. अंकिता के माता-पिता द्वारा करीब दो साल और आठ महीने की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार अंकिता को इंसाफ मिल गया.
बीजेपी नेता सहित अन्य आरोपियों को उम्रकैद
अदालत ने शुक्रवार को बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री के बेटे पुलकित आर्य को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य छुपाने), 354 ए (महिला के साथ छेड़छाड़ और उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना) और अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत दोषी पाया गया. वहीं अन्य आरोपियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर हत्या, साक्ष्य छुपाने और अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए और उन्हें दोषी ठहराया गया.
अंकिता की मां ने फांसी की मांग की
कोर्ट का फैसला आने के बाद अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी अपनी बेटी को याद करते हुए रो पड़ीं. उन्होंने कहा कि अपराधियों को फांसी की सजा मिले. मैं उत्तराखंड की जनता से अपील करती हूं कि वे हमारा समर्थन करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए कोटद्वार कोर्ट आएं.
#WATCH | Kotdwar, Uttarakhand | Mother of Ankita Bhandari, Soni Devi, breaks down while remembering her daughter.
On Kotdwar court to pronounce its verdict today in the Ankita Bhandari murder case, her mother Soni Devi says, “…May the criminals be sentenced to death…I appeal… pic.twitter.com/rOxVZAMvhm
— ANI (@ANI) May 30, 2025
क्या था मामला?
अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के यमकेश्वर में स्थित वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. 18 सितंबर 2022 को 19 वर्षीया अंकिता की रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी.
हत्या करने के बाद अंकिता के शव को चीला पावर हाउस इनटेक में नहर में फेंक दिया गया था. जिसके बाद घटना के छह दिन बाद एसडीआरएफ ने ला पावर हाउस इनटेक में नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था.