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आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मोहम्मद आजम खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज

रामपुर: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग, पुलिस और मुरादाबाद के मंडल आयुक्त पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर एक और मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

रॉयल बुलेटिन की खबर के अनुसार, उन्होंने बताया कि चुनाव निगरानी समिति के प्रभारी सुजेश कुमार सागर ने सदर कोतवाली थाने में मोहम्मद आजम खान के खिलाफ एक वीडियो क्लिप के साथ शिकायत दर्ज करायी। शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के अलावा जनप्रतिनिधित्व कानून का भी मामला दर्ज किया गया है।

उन्हाेंने कहा कि मोहम्मद आजम खान ने गुरुवार को रामपुर सदर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी असीम राजा के समर्थन में किला में आयोजित चुनावी सभा के दौरान बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले की जांच उपनिरीक्षक सत्य विजय सिंह कर रहे हैं।

कोतवाली सदर प्रभारी से संपर्क साधने पर उन्होंने बताया कि शिकायत के आधार पर श्री मोहम्मद आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी है।

गौरतलब हो कि दो दिन में सपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ यह दूसरा मामला है। इससे पहले एक दिसंबर को आजम खान के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और गालियां देने का मामला दर्ज किया गया था।

मोहम्मद आजम खान के महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर अखुं खेल मोहल्ला निवासी शहनाज बेगम ने गंज थाने में मामला दर्ज कराया था।

शिकायतकर्ता ने शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सपा उम्मीदवार के समर्थन में मोहम्मद आजम खान ने प्रचार करते समय महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया किया था जिससे महिलाएं में आक्रोश है।

उल्लेखनीय है कि गत 27 अक्टूबर को रामपुर की एक सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) विशेष अदालत ने मोहम्मद आजम खान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का दोषी ठहराया था और उन्हें 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ तीन साल के जेल की सजा सुनाई थी।

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद मोहम्मद आजम खान को उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया था, जिसके बाद वह रामपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के योग्य नहीं रहे थे।

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