Arif Mohammad Khan On Waqf Amendment Act: देशभर के मुसलमानों में वक़्फ़ संशोधन कानून के खिलाफ काफी नाराजगी देखी जा रही है. कई अलग- अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है. बीते दिनों 19 अप्रैल को हैदराबाद के दारुस्सलाम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया. इसी बीच बिहार के मुस्लिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एक बड़ा बयान दिया है.
‘वक़्फ़ अधिनियम में लंबे समय से बदलाव की जरूरत थी’
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस कानून के समर्थन में बोलते हुए कहा कि वक़्फ़ अधिनियम में लंबे समय से बदलाव की जरूरत थी. ऐसा इसलिए क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों को निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है.
‘वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल निजी लाभ के लिए’
आरिफ मोहम्मद खान ने ‘ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट’ की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले वक़्फ़ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब और जरूरतमंदों की लाभ के लिए किया जाता था लेकिन अब इन संपत्तियों का धर्मार्थ उद्देश्यों के इस्तेमाल करने के बजाय निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है.
आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा…
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आगे कहा कि पटना में कई वक़्फ़ बोर्ड हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो बेसहारा लोगों की मदद के लिए अनाथालय या अस्पताल चला कर रहा हो. राज्यपाल ने वक़्फ़ बोर्ड पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटना में वक़्फ़ के कई जमीनों में अब मॉल और आवासीय परिसर जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?
आपको बता दें कि वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ दायर याचिकाओं पर बीते दिनों 16 और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जहां कोर्ट ने कहा कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक वक़्फ़ काउंसिल और बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मई की अगली तारीख तय की है.