अजमेर: हज़रत ख़्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का मकबरा राजस्थान के अजमेर जिले में है. यहां सालाना उर्स आयोजित किया जाता है. इस साल भी 813वें उर्स की तैयारियां ज़ोर-शोर पर हैं. इस बीच दरगाह क्षेत्र में आज यानी 26 दिसंबर को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नगर निगम की टीम ने दरगाह थाना पुलिस के साथ मिलकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया. इस कार्रवाई का उद्देश्य नालियों की सफाई और सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाना था, ताकि उर्स के मौके पर इलाका साफ-सुथरा रहे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो.
ज़ी सलाम की खबर के अनुसार, नगर निगम के अधिकारियों ने कहा, “सार्वजनिक स्थानों पर अवैध अतिक्रमण की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हो रही थी. इस दौरान, जिन इलाकों में कार्रवाई की गई, उनमें दरगाह क्षेत्र के अंदरकोट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, दिल्ली गेट और दूसरे प्रमुख इलाके शामिल थे. हालांकि, इस अभियान के दौरान कई दुकानदारों और मकामी लोगों ने विरोध किया, जिसके चलते पुलिस और लोगों के बीच झड़प भी हुई. विरोध बढ़ने पर पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ा.
निगम अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि उर्स से पहले इलाके को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए यह कदम उठाया गया था, ताकि अकीदतमंदों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और उर्स की तैयारियां सही तरीके से की जा सकें.
अजमेर नगर निगम एक्सईएन धर्मेंद्र आनंद ने कहा कि उर्स मेला क्षेत्र के अंतर्गत दरगाह, बाजार, नाला बाजार, अंदरकोट, लंगर गाना और दिल्ली गेट से लेकर दरगाह के पूरे इलाके में जो भी नालियां, चबूतरे और रैंप बने हुए थे, उन सभी पर अतिक्रमण किया गया था.
अधिकारी ने कहा कि आज इन अतिक्रमणों को हटाने का कार्य शुरू किया गया है. यह कार्रवाई पूरे दिन चलती रहेगी. लोगों को पहले ही सूचित कर दिया गया है कि वे खुद अपने अतिक्रमण हटाएं. अगर कोई इन अतिक्रमणों को नहीं हटाता है, तो फिर प्रशासन की तरफ से जेसीबी मशीनों के जरिए यह अतिक्रमण हटाए जाएंगे. इसके बाद यह इलाका फिर से अवैध कब्जे से मुक्त किया जाएगा.
धर्मेंद्र आनंद ने आगे कहा कि इसके बावजूद अगर आने वाले दिनों में इन अतिक्रमणों को फिर से बनाने की कोशिश की जाती है, तो उन्हें दोबारा हटाया जाएगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस इलाके में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी.