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कलकत्ता हाईकोर्ट ने ज़रीन खान के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले को रद्द कर दिया

Zareen Khan Cheating case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ज़रीन खान के खिलाफ़ साल 2018 में दर्ज एक आपराधिक मामले को खारिज कर दिया. ज़रीन खान पर अनुबंध के बावजूद नवंबर 2018 में काली पूजा कार्यक्रम में अतिथि कलाकार के रूप में उपस्थित ना होने का आरोप था.

क्या था पूरा मामला?
बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के प्रतिनिधि ने ज़रीन खान पर आरोप लगाया था कि वह 12 लाख का भुगतान लेने के बाद कार्यक्रम में नहीं पहुंची थी. एक्ट्रेस के नहीं पहुंचने के कारण उन्हें 42 करोड़ का नुकसान हुआ था.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले पर जस्टिस बिभास रंजन डे ने कहा कि यह मामला केवल अनुबंध के उल्लंघन से जुड़ा है और इसमें आपराधिक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में मुंबई की एक ट्रायल कोर्ट में पहले से ही एक सिविल कोर्ट का मामला लंबित है.

अदालत ने जरीन खान के खिलाफ 2018 में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए कहा, “मेरी विनम्र राय में इस पूरी कार्रवाई को अनुबंध का उल्लंघन ही कहा जा सकता है. और इसके लिए एक सिविल मुकदमा लंबित है. आपराधिक अदालतों का इस्तेमाल हिसाब- किताब तय करने या सिविल विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव डालने के लिए नहीं किया जाता है.”

एक्ट्रेस ने 2022 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी

बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), 506 (आपराधिक धमकी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत अपराध दर्ज हैं.
एजेंसी के प्रतिनिधि ने जरीन खान और उनके सहयोगियों के खिलाफ धमकी देने और उन्हें बदनाम करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने 2022 में मामले को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

अब इस मामले पर बुधवार, 22 जनवरी को अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली और मामले को रद्द कर दिया.
एक्ट्रेस जरीन खान की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अयान भट्टाचार्य और अधिवक्ता प्रियंका अग्रवाल और प्रियंका सरकार पेश हुए थे.

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