दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है आरोप?

FIR Against Journalist Rana Ayyub: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार, 28 जनवरी को मशहूर पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने एक वकील के आरोप पर FIR का निर्देश दिया. लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, वकील ने राणा अय्यूब पर हिंदू देवी- देवताओं का अपमान करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत विरोधी भावना फैलाने का आरोप लगाया.

कोर्ट ने क्या कहा?

वकील अमिता सचदेवा के आरोप पर साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु रमन सिंह ने कहा कि राणा अय्यूब के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 153ए, 295ए और 505 के तहत दंडनीय प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनते हैं.

कोर्ट ने कहा FIR दर्ज करना उचित

कोर्ट ने आगे कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए शिकायत में संज्ञेय अपराधों का खुलासा किया गया है. और इसके लिए FIR दर्ज करना उचित है. धारा 156(3) CrPC के तहत वर्तमान आवेदन को स्वीकार किया जाता है. और साइबर पुलिस स्टेशन दक्षिण के SHO को निर्देश दिया जाता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करें.

कोर्ट ने कहा, “आरोपों की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय का विचार है कि न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हुए वर्तमान मामले में जांच का आदेश देना उचित है.”

पिछले साल की गई थी शिकायत

अमिता सचदेवा ने पिछले साल 11 नवंबर को राणा अय्यूब के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी. जहां उन्होंने राणा अय्यूब के सोशल मीडिया पोस्ट को लिए आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था.

राणा अय्यूब पर क्या- क्या आरोप लगाया?

अमिता सचदेवा ने आरोप लगाया कि अय्यूब ने हिंदू देवताओं का अपमान करने, भारतीय एकता के ताने-बाने को खराब करने और भारतीय सेना सहित भारत और उसके नागरिकों के प्रति दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया.

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