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दिल्ली की एक अदालत ने एम एफ हुसैन की दो आपत्तिजनक पेंटिंग को हटाने का दिया आदेश

MF Husain Paintings controversy: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार, 20 जनवरी को दिवंगत प्रसिद्ध कलाकार एम.एफ. हुसैन की दो पेंटिंग को जब्त करने का आदेश दिया है. इन दोनों पेंटिंग को राष्ट्रीय राजधानी की एक आर्ट गैलरी में लगाया गया था. इसके बाद इन पेंटिंग पर कथित तौर पर ‘आपत्तिजनक’ होने की शिकायत की गई थी. इनमें हिंदू देवता हनुमान और गणेश की तस्वीर थी.

किसने दर्ज कराई शिकायत?

पटियाला हाउस कोर्ट के प्रथम श्रेणी जूडिशियल मजिस्ट्रेट साहिल मोंगा ने इन पेंटिंग को जब्त करने का आदेश दिया. अधिवक्ता अमिता सचदेवा ने इनके खिलाफ याचिका दायर की थी.
अमिता सचदेवा ने कहा कि उन्होंने 4 दिसंबर को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित D.A.G. (जिसे पहले दिल्ली आर्ट गैलरी कहा जाता था) में कथित आपत्तिजनक पेंटिंग की फोटो क्लिक की थी. उन्होंने एम.एफ. हुसैन के खिलाफ दर्ज पिछली प्राथमिकी रिपोर्ट की जांच करने के बाद 9 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

हालांकि जब वह 10 दिसंबर को दोबारा आर्ट गैलरी में गई तो पेंटिंग हटा दी गई थी. इसके बाद सचदेवा ने 13 दिसंबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि यह झूठा दावा किया गया कि पेंटिंग कभी प्रदर्शित ही नहीं की गई. इसके साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि “क्या कला की आड़ में प्रदर्शनी में ऐसी पेंटिंग को प्रदर्शित करना स्वीकार्य है?”

‘कला प्रदर्शनी एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी’

अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने सुरक्षा कैमरे के फुटेज और आर्ट गैलरी के नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर को जब्त कर लिया है. उन्होंने कहा, “रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिल्ली आर्ट गैलरी द्वारा चित्रों की एक सूची प्रदान की गई थी जिसमें प्रश्नगत चित्रों का उल्लेख क्रमांक 6 और 10 पर किया गया है.” अदालत ने यह भी कहा कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कला प्रदर्शनी एक निजी स्थान पर आयोजित की गई थी और पेंटिंग केवल हुसैन के मूल काम को दिखाने के लिए थी.

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