Jamia Nagar Violence: दिल्ली के जामिया नगर इलाके में साल 2019 में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए शरजील इमाम समेत 11 लोगों पर आरोप तय कर दिए. जबकि शिफा उर रहमान समेत 15 लोगों को बरी कर दिया.
शरजील इमाम समेत इन लोगों पर आरोप तय
कोर्ट ने इस मामले में शरजील इमाम के साथ- साथ चंदन कुमार, आशु खान और आसिफ इकबाल तन्हा समेत अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. बता दें कि साल 2019 में हुए इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शरजील इमाम, शिफा उर रहमान समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया था.
दंगे भड़काने का आरोप तय
साकेत कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शरजील इमाम का भाषण लोगों को भड़काने के लिए था. उसके भाषण के कारण लोगों के मन में गुस्सा पैदा हुआ. भाषण का असर ये हुआ कि सड़कों पर गैरकानूनी तरीके से लोगों ने व्यापक हिंसा को अंजाम दिया.
कोर्ट ने आगे कहा कि शरजील इमाम की तरफ से खुले तौर पर एक समुदाय के मन में दूसरे समुदाय के प्रति क्रोध और घृणा की भावना पैदा की गई. उसके सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ IPC की धारा 109 और 153A भी उचित रूप से लागू होती है.
कोर्ट ने और क्या कहा?
कोर्ट ने आगे कहा कि शरजील इमाम ने उत्तर भारत के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर व्यवधान पैदा करने के लिए भीड़ को उकसाया. कोर्ट ने शरजील इमाम के खिलाफ आरोप तय करते हुए कहा कि चक्का जाम की वजह से सभी समुदाय के लोग परेशान हैं.
कोर्ट ने कहा कि शरजील इमाम ने सिर्फ एक समुदाय के लोगों को चक्का जाम के लिए उकसाया था. शरजील न सिर्फ भड़काने वाला था, बल्कि वह हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड भी था.
शिफा उर रहमान समेत यह लोग हुए बरी
अदालत ने शिफा उर रहमान समेत मोहम्मद इमरान, साकिब खान, मोहम्मद आदिल, रुहुल अमीन, मोहम्मद जमाल, मोहम्मद उमर, मोहम्मद शाहिल, मुदस्सिर फहीम हाशमी, तंजील अहमद चौधरी, मोहम्मद इमरान, मुनीब मियां, सैफ सिद्दीकी, शाहनवाज और मोहम्मद यूसुफ को इस मामले से बरी कर दिया.