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कुशीनगर के मस्जिद पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक… मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक निचली अदालत इस मामले का निस्तारण नहीं कर देती, तब तक मस्जिद या ईदगाह पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी.

Kushinagar Masjid News: कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील के एक मस्जिद को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत भरा आदेश दिया है. हाइकोर्ट ने इस विवाद पर आदेश देते हुए मस्जिद पर होने वाली बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्पष्ट निर्देश दिया कि जब तक निचली अदालत इस मामले का निस्तारण नहीं कर देती, तब तक मस्जिद या ईदगाह पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी.

पूरा मामला क्या है?

बता दें कि कुशीनगर जिले के तमकुहीराज तहसील के गड़हिया चिंतामणि गांव स्थित गड़हिया मस्जिद को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. जहां ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए गड़हिया मस्जिद और ईदगाह को हटाने का निर्देश तहसील प्रशासन के जरिए दिया गया था.

स्थानीय प्रशासन ने बेदखली का आदेश जारी किया था

इसके बाद तमकुहीराज तहसील ने 20 जनवरी को बेदखली आदेश जारी किया था. इस आदेश के मुताबिक 8 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाने की समय-सीमा निर्धारित की गई थी. वहीं आदेश के बाद स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद परिसर पर नोटिस भी लगाया था.

मस्जिद कमिटी ने आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

स्थानीय प्रशासन के नोटिस के बाद मस्जिद कमिटी के लोगों ने इस आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. जहां हाईकोर्ट ने इस विवाद पर छह महीने के भीतर निचली अदालत को फैसला देने का आदेश जारी किया है.

हाईकोर्ट के आदेश से मस्जिद कमिटी को बड़ी राहत

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक फैसला नहीं आता है, तब तक प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगा. हाईकोर्ट के आदेश से गड़हिया मस्जिद के पक्षकारों को फिलहाल बड़ी राहत मिल गई है.

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