Jharkhand: जमशेदपुर कोर्ट ने शुक्रवार, 28 फरवरी को अलकायदा संगठन से जुड़े होने के आरोप में नौ साल से जेल में बंद तीन मुस्लिम लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. इन लोगों पर अलकायदा से जुड़े होने का आरोप था. तीनों को पुलिस ने अलकायदा के संदिग्धों के रूप में गिरफ्तार किया था. तीनों आरोपियों ने अलग-अलग स्थानों पर नौ साल जेल में बिताए.
कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बेगुनाह बताया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने ओडिशा के कटक निवासी अब्दुल रहमान अली खान उर्फ कटकी, जमशेदपुर धतकीडीह के रहने वाले मोहम्मद सामी और मानगो जाकिरनगर के निवासी मौलाना कलीमुदीन को बेगुनाह बताया और बरी कर दिया.
बता दें कि इस मामले में दो आरोपी मोहम्मद सामी और अब्दुल रहमान उर्फ कटकी की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए पेश हुए थे, जबकि कलीमुद्दीन सशरीर आदालत में पेश हुए थे.
‘अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया’
कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष तीनों आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया. पिछले नौ सालों में इस मामलें की तीन- तीन अलग अधिकारियों ने जांच की, लेकिन अब्दुल रहमान उर्फ कटकी के मामले में 19 गवाहों और मोहम्मद सामी के 17 गवाहों के बावजूद कोई आरोप साबित नहीं हो पाए.
परिजनों ने क्या कहा?
स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अदालत का फैसला आने के बाद अब्दुल रहमान उर्फ कटकी के भाई मोहम्मद ताहिर ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज आखिरकार न्याय की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि परिवार को यह दिन देखना पड़ेगा. आतंकी शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. नौ साल हमारे परिवार ने किस तरह से गुजारे है इसे सोचकर ही रूह कांप जाता है.
‘न्याय की जीत हुई’
वहीं कोर्ट से रिहाई पर कटकी के वकील भिलाई पांडा ने बताया कि शक के आधार पर बिष्टुपुर थाना पुलिस ने कटकी को गिरफ्तार किया था. मगर जब केस का ट्रायल शुरू हुआ तो 16 लोगों की गवाही कराई गई मगर किसी ने भी तीनों के आतंकी होने का प्रमाण नहीं दे पाया. अंत में आज न्याय की जीत हुई है और सभी बाइज्जत बरी हो गए हैं.
कब हुआ था केस दर्ज, कहां हुई गिरफ्तारी?
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन सभी आरोपियों के खिलाफ जनवरी 2016 में जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार के बयान पर मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद मोहम्मद सामी को हरियाणा के मेवात, अब्दुल रहमान उर्फ कटकी को उनके घर उडीसा और मौलाना कलीमुदीन को टाटानगर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था.