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विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका… हेट स्पीच मामले में दो साल की मिली सजा, जानें पूरा मामला

सीजेएम कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद मऊ से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट जाएंगे.

MLA Abbas Ansari Sentenced Two Years Imprisonment: मऊ सदर से विधायक और मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मऊ की सीजेएम कोर्ट ने आज यानी कि शनिवार, 31 मई को हेट स्पीच के एक मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई है.

मऊ की सीजेएम कोर्ट ने इसके साथ ही अब्बास अंसारी के चाचा मंसूर अंसारी को इस घटना में भागीदार होने का दोषी मानते हुए छह महीने की सजा सुनाई है.

फैसले को चुनौती देने जाएंगे हाईकोर्ट

सीजेएम कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद अब्बास अंसारी ने कहा कि वह इस फैसले को चुनौती देने हाईकोर्ट जाएंगे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब्बास अंसारी ने आरोप लगाया कि उनके पक्ष को पूरी तरह सुना नहीं गया. इसलिए अब वह शिकायत लेकर हाई कोर्ट जाएंगे.

विधायक बनें रहेंगे

सीजीएम कोर्ट में सजा के ऐलान से पहले यह अनुमान लगाए जा रहे थे कि अब्बास अंसारी की विधायकी जा सकती है. हालांकि कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया कि वह विधायक बने ही रहेंगे.यदि अब्बास अंसारी को दो साल से ज्यादा की सजा होती, तो उन्हें अपनी विधानसभा की कुर्सी छोड़नी पड़ती. हालांकि, मऊ की सीजेएम कोर्ट ने उन्हें ठीक दो साल की सजा सुनाई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी ने जनसभा को संबोधित करने के दौरान कहा था कि सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे. जिसके बाद अब्बास अंसारी पर आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, सरकारी कार्यों में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को धमकाने सहित कई अन्य धाराएं लगी थीं.

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