Homeदेशमुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 साल क़ैद की सजा

मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 10-10 साल क़ैद की सजा

ग़ाज़ीपुर: बहुजन समाज पार्टी (बी.एस.पी.) के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं इस मामले में उनके सहयोगी भीम सिंह को भी दस साल की सजा हुई है और पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 26 साल पहले दर्ज गैंगस्टर मुकदमे में मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को यह सजा हुई है.

न्यूज़4नेशन की खबर के अनुसार, मुख्तार अंसारी और उनके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी. इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था. गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई.

अदालत ने मुख्तार अंसारी के मुकदमे में फैसला सुनाया है. वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी इंतजाम ईडी कार्यालय में किया गया था.

मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं. मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफर किए जाने के बाद ईडी ने उनके परिवार पर भी शिकंजा कसा है.

मुख्तार अंसारी अभी बांदा की जेल में बंद हैं. गैंगेस्टर मामले में पिछले दिनों बहस पूरी हुई थी और आज अदालत ने उनको मुजरिम करार दिया है.

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