मुंबई: महाराष्ट्र पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित पदाधिकारी नुपूर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 22 जून को पेश होने को कहा है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि भाजपा की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शर्मा की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा पुलिस ने उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी. अधिकारी ने बताया कि मुंब्रा पुलिस ने शर्मा को 22 जून को जांच अधिकारी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा है.
Maharashtra | Mumbra Police summons suspended BJP spokesperson Nupur Sharma on 22nd June to record her statement over her controversial religious remarks
— ANI (@ANI) June 7, 2022
उन्होंने बताया कि पुलिस ने शर्मा को ईमेल के साथ-साथ स्पीड पोस्ट के जरिए समन भेजा है, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जानकारी दी गई है. भाजपा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर शर्मा को रविवार को निलंबित कर दिया था. कई मुस्लिम देशों ने इस टिप्पणी की निंदा की है.
ईटीवी भारत खबर के अनुसार, मुंबई में पाइधोनी पुलिस ने भी शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने सोमवार को कहा था कि वे भी शर्मा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके बयान दर्ज करने के लिए उन्हें समन भेजेंगे.
मुंबई पुलिस ने टेलीविजन समाचार चैनल पर बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में शर्मा के खिलाफ 28 मई को मामला दर्ज किया था.
Maharashtra | A case has been registered against Nupur Sharma over her controversial religious remarks, whose investigation is started by the police department. A decision will be taken on further actions against her: State Home Minister Dilip Walse Patil, in Mumbai pic.twitter.com/RpQJWqWAzl
— ANI (@ANI) June 7, 2022
पुलिस ने बताया था कि शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 295ए (किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्थाओं का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करके आहत करना), 153 ए (समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 505 (2) (सार्वजनिक उपद्रव को भड़काने वाले बयान) के तहत आरोप लगाए गए हैं.