ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल मिली, सुप्रीम कोर्ट ने रखी यह शर्तें

Tahir Hussain Got Six Days Custody Parole: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 28 जनवरी को दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से AIMIM के उम्मीदवार और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल दी है. आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है.

ताहिर को हर रात जेल लौटना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने ताहीर हुसैन को कस्टडी पैरोल देते हुए अपने आदेश में कहा, ‘ताहीर हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा. और रात में जेल लौटना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन को सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपए देने को कहा. इस तरह हुसैन को 6 दिन के 14.82 लाख रुपए देने होंगे.

ताहीर हुसैन की तरफ से पेश वकील ने क्या कहा?

AIMIM उम्मीदवार ताहीर हुसैन की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत से कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए केवल चार-पांच दिन बचे हैं. ऐसे में ताहिर को लोगों के बीच जाना होगा. जहां दंगा हुए थे, वहां उसका घर है. वह मुस्तफाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. हम वादा करते हैं कि इस दौरान ताहिर घर नहीं जाएंगे. होटल में रहेंगे और इसकी पूरी डिटेल कोर्ट को दी जाएगी.

कोर्ट ने ताहिर के सामने रखी यह शर्तें

  • पुलिस कस्टडी में जेल से बाहर जाएंगे
  • दिन के 12 घंटे ही बस प्रचार करेंगे
  • हर दिन शाम को जेल लौटना होगा
  • दिल्ली के मुस्तफाबाद स्थित अपने घर नहीं जाएंगे
  • चुनाव प्रचार के दौरान ताहिक के साथ पुलिस अधिकारी रहेंगे
  • पुलिस सुरक्षा का खर्च उठाना होगा

दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग होनी है. तथा वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी. वहीं चुनावी प्रचार 3 फरवरी की शाम को थम जाएगा.

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