Okhla News: जामिया नगर के बटला हाउस में कथित रूप से अवैध संपंत्तियों के गिराने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. आज यानी कि बुधवार, 18 जून को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बटला हाउस, मुरादी रोड के 12 प्रॉपर्टी को गिराने पर रोक लगा दी. अभी तक 44 प्रॉपर्टियों को तोड़ने पर कोर्ट रोक लगा चुकी है. यह बटला हाउस निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. इसकी जानकारी ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने दी.
कोर्ट ने 17 जुलाई तक रोक लगाई
ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आज मुरादी रोड बटला हाउस की 12 प्रॉपर्टी मामले पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने तोड़ने के आदेश पर 17 जुलाई तक रोक लगा दी. अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इन मामलों पर सीनियर वकील कर्नल सिंह पेश हुए.
आप विधायक ने दी जानकारी
आम आदमी पार्टी के विधायक ने आगे कहा कि अभी तक 44 प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर आ चुका है. बाकी बचे सात केसों पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. उन्होंने बताया कि 52 प्रॉपर्टियों पर नोटिस लगा था.
आज अल्हम्दुलिल्लाह मुरादी रोड बटला हाउस की 12 प्रॉपर्टी का केस साकेत कोर्ट में लगा था जिन सभी में सीनियर वकील कर्नल सिंह जी पेश हुए सभी 12 केस में साकेत कोर्ट ने 17 july तक stay करदिया अभी तक 44 प्रॉपर्टी पर stay आचुका है बाक़ी बचे 7 केस में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है ! pic.twitter.com/8nunQp8ZVT
— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) June 18, 2025
इससे पहले बीती रात को आप विधायक आमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा था कि बटला हाउस मुरादी रोड के तमाम केस फाइल कर दिए गए हैं. 52 प्रॉपर्टी पर DDA ने नोटिस लगाए थे. 32 प्रॉपर्टी पर स्टे मिल गया बाकी 20 केस में आज सुनवाई होनी है. उन्होने यह भी कह था कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है की DDA आज मकान गिरा देगी.
बटला हाउस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है
वहीं पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA ) द्वारा प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.
VIDEO | Security beefed up at Batla House area of southeast Delhi.
The Delhi High Court, on Tuesday, directed status quo till July 10 on the proposed demolitions by the Delhi Development Authority (DDA) in the Batla House area.
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/M2yS7qHFpV
— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अंतरिम रोक लगाई है
इससे पहले सोमवार को बटला हाउस के छह संपत्तियों को तोड़ने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. जस्टिस गिरीश कथपालिया व जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.
क्या है पूरा मामला?
बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस लगाते हुए कहा है कि ग्राम ओखला के खसरा नंबर- 277 (खिज्र बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड) में दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकान बनाए गए है. अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों और दुकानों को 15 दिनों के अंदर हटा लें. ऐसा नहीं करने पर किसा भी नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे.