HomeदेशOkhla निवासियों के लिए राहत.. कथित तौर पर अवैध संपत्तियों को गिराने...

Okhla निवासियों के लिए राहत.. कथित तौर पर अवैध संपत्तियों को गिराने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानें पूरा मामला

मुरादी रोड बटला हाउस की 12 प्रॉपर्टी मामले पर साकेत कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने कथित रूप से अवैध संपंत्तियों को तोड़ने के आदेश पर 17 जुलाई तक रोक लगा दी.

Okhla News: जामिया नगर के बटला हाउस में कथित रूप से अवैध संपंत्तियों के गिराने के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. आज यानी कि बुधवार, 18 जून को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बटला हाउस, मुरादी रोड के 12 प्रॉपर्टी को गिराने पर रोक लगा दी. अभी तक 44 प्रॉपर्टियों को तोड़ने पर कोर्ट रोक लगा चुकी है. यह बटला हाउस निवासियों के लिए राहत भरी खबर है. इसकी जानकारी ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने दी.

कोर्ट ने 17 जुलाई तक रोक लगाई

ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आज मुरादी रोड बटला हाउस की 12 प्रॉपर्टी मामले पर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने तोड़ने के आदेश पर 17 जुलाई तक रोक लगा दी. अमानतुल्लाह खान ने कहा कि इन मामलों पर सीनियर वकील कर्नल सिंह पेश हुए.

आप विधायक ने दी जानकारी

आम आदमी पार्टी के विधायक ने आगे कहा कि अभी तक 44 प्रॉपर्टी पर स्टे ऑर्डर आ चुका है. बाकी बचे सात केसों पर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है. उन्होंने बताया कि 52 प्रॉपर्टियों पर नोटिस लगा था.

इससे पहले बीती रात को आप विधायक आमानतुल्लाह खान ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा था कि बटला हाउस मुरादी रोड के तमाम केस फाइल कर दिए गए हैं. 52 प्रॉपर्टी पर DDA ने नोटिस लगाए थे. 32 प्रॉपर्टी पर स्टे मिल गया बाकी 20 केस में आज सुनवाई होनी है. उन्होने यह भी कह था कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है की DDA आज मकान गिरा देगी.

बटला हाउस  इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है

वहीं पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बटला हाउस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA ) द्वारा प्रस्तावित ध्वस्तीकरण पर 10 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अंतरिम रोक लगाई है

इससे पहले सोमवार को बटला हाउस के छह संपत्तियों को तोड़ने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है. जस्टिस गिरीश कथपालिया व जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA)की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है.

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस लगाते हुए कहा है कि ग्राम ओखला के खसरा नंबर- 277 (खिज्र बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड) में दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकान बनाए गए है. अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों और दुकानों को 15 दिनों के अंदर हटा लें. ऐसा नहीं करने पर किसा भी नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे.

spot_img
1,716FansLike
6,134FollowersFollow
118FollowersFollow
15,500SubscribersSubscribe