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Okhla: बटला हाउस के कई संपत्तियों को तोड़ने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर… अगले हफ्ते होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सहमति जताई है.

Okhla News: जामिया नगर के बटला हाउस में कथित रूप से अवैध संपंत्तियों के गिराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सहमति जताई है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, बटला हाउस के सुल्ताना शाहीन ने याचिका दायर की है. शाहीन अवैध संपंत्तियों के गिराने के आदेश के लिस्ट में एक संपत्ति की मालिक है.

सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा?

दायर याचिका की सुनवाई को दौरान चीफ जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने शुरू में वकील से कहा कि वह नगर निगम अधिकारियों की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं. चीफ जस्टिस गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘हाईकोर्ट जाइए.’

याचिकाकर्ता ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक आदेश के मुताबिक, किसी भी संपत्ति को गिराने से कम से कम 15 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है.

शाहीन ने अदालत को बताया कि 27 मई को उसकी संपत्ति पर 15 दिन का बेदखली/विध्वंस नोटिस चिपकाया गया था.

याचिकाकर्ता के अनुसार, यह कार्रवाई गलत है क्योंकि उसके जैसे निवासियों को कभी भी उस मामले में पक्ष नहीं बनाया गया और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया.

शाहीन के अनुसार, वह वर्षों से वैध मालिक है और फिर भी, उसकी संपत्ति को पीएम-उदय योजना के दायरे से बाहर होने के आधार पर ध्वस्त करने की मांग की जा रही है.

नोटिस में क्या है?

बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस लगाते हुए कहा है कि ग्राम ओखला के खसरा नंबर- 277 (खिज्र बाबा कॉलोनी, मुरादी रोड) में दिल्ली स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की भूमि में अवैध रूप से कब्जा कर मकान और दुकान बनाए गए है. अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों और दुकानों को 15 दिनों के अंदर हटा लें. ऐसा नहीं करने पर किसा भी नुकसान के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे.

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