पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पांच फरवरी से रोजाना होगी. महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने शनिवार को यह फैसला किया. दीवानी कोर्ट के न्यायाधीश और भिवंडी में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जेवी पालीवाल ने यह आदेश जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी के तहत आता है. इसलिए इस पर प्राथमिकता से सुनवाई की जरूरत है. दरअसल, शीर्ष कोर्ट ने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े मामलों का तेज गति से निपटारा करने को कहा था. मजिस्ट्रेट ने जानना चाहा कि क्या दोनों पक्षों के वकील रोजाना सुनवाई के लिए तैयार हैं.