Sambhal Masjid News: देश भर में और खासकर बीजेपी शासित प्रदेशों में मुस्लिमों के ईबादगाहों को निशाना बनाकर अवैध बताते हुए तोड़ा जा रहा है. इसी सिलसिले में संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गाँव में एक मस्जिद को अवैध बताते हुए तोड़ा जा रहा है. यह कार्रवाई बीते कल यानी कि गुरुवार से हो रही है. प्रशासन का दावा है कि मस्जिद और मैरिज हॉल तालाब की जमीन पर बने हैं. बुलडोजर कार्रवाई के पहले से ही कई थानों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी.
प्रशासन ने मस्जिद के पास बने मैरिज हॉल को पूरा ध्वस्त कर दिया है. वहीं स्थानीय और मस्जिद कमेटी से जुड़े लोगों के अनुरोध के बाद मस्जिद को तोड़ने के लिए चार दिन की मोहलत दी गई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने अवैध हिस्से को खुद तोड़ना शुरू कर दिया है.
मस्जिद गिराए जाने पर जियाउर्रहमान बर्क भड़के
इस घटना पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क ने कहा कि मेरी लोकसभा के असमोली इलाक़े के गाँव राया बुज़ुर्ग में मस्जिद को “ग़ैर क़ानूनी” बताकर बुलडोज़र चलाना सरकार का नफ़रत भरा अमल है. यह हमारे लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है.
जियाउर्रहमान बर्क ने आगे कहा हर समाज का अपना आस्था का केंद्र होता है. मेरी लोकसभा में हमेशा से भाईचारा, मोहब्बत और आपसी सम्मान क़ायम रहा है. लेकिन इस सरकार का मकसद रहा है कि मज़हब के नाम पर सियासत करके समाज में नफ़रत और फूट डालो.
‘प्रशासन सरकार के इशारे पर तानाशाह तरीक़े से काम कर रहा है’
सपा सांसद ने कहा कि प्रशासन का काम जनता का भरोसा जीतना और संविधान की हिफ़ाज़त करना होता है, लेकिन आज प्रशासन भी सरकार के इशारे पर तानाशाह तरीक़े से काम कर रहा है. धार्मिक स्थलो पर बुलडोज़र चलाना किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं कहा जा सकता. अगर कुछ ग़ैर क़ानूनी है, तो उसका फ़ैसला अदालत करे न कि सड़कों पर बुलडोज़र चलाकर इंसाफ़ बाँटा जाए.
उन्होंने आगे कहा कि मैं बार-बार कहता रहा हूं कि मुल्क संविधान और न्यायपालिका से चलेगा. बुलडोज़र कभी इंसाफ़ का प्रतीक नहीं हो सकता.
प्रशासन ने क्या कहा?
वहीं संभल के एसपी केके बिश्नोई ने कहा कि संभल के असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गाँव में एक तालाब और खाद के गड्ढों के लिए ज़मीन है. उन्हें इसे गिराने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था. समय सीमा के बावजूद, उन्होंने अभी तक इसे नहीं गिराया. इसपर प्रशासन ने इसे खुद गिराने का फैसला किया है.यह अवैध निर्माण है.

