नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत दायर मामले में केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन (Kerala Journalist Sidheeq Kappan) को ज़मानत दे दी है.
ईटीवी भारत की खबर के मुताबिक़, चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि हम सिद्दीकी कप्पन को जमानत दिए जाने का आदेश देंगे, लेकिन सरकार बताए कि क्या शर्तें हो सकती हैं.
पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की ओर से दायर जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कप्पन को जमानत पर रिहा करने पर सहमति जताई.
Supreme Court directs that Kappan shall be produced before the trial court within three days and he shall be released on bail
— ANI (@ANI) September 9, 2022
हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने सहित कई आरोपों में गिरफ्तार पत्रकार कप्पन सिद्दीकी कप्पन की याचिका पर जस्टिस यूयू ललित ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या कप्पन के पास से कोई विस्फोटक पदार्थ मिला था? या कोई ऐसी सामग्री मिली, जिससे लगता हो कि वो साजिश रच रहा था.
बता दें कि पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2020 में एक दलित लड़की की सामूहिक बलात्कार और हत्या को कवर करने के लिए हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था. बाद में कड़े गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.