सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाओ अभियान पर लगाई रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.

वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया.

दवे ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसके लिए शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है. दवे ने कहा, किसी को कोई नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को लोगों को कम से कम पांच-छह दिन का नोटिस देना चाहिए था. दवे ने कहा कि इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था. लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी, यह जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा.

मुख्य न्यायाधीश ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का निर्देश दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की.

वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, एनडीएमसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है.

(आईएएनएस से इनपुट के साथ)

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