नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान पर रोक लगा दी है और यथास्थिति बनाए रखने को कहा है.
वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को उठाया.
दवे ने कहा कि यह गंभीर मामला है जिसके लिए शीर्ष अदालत के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है. दवे ने कहा, किसी को कोई नोटिस दिए बगैर जहांगीरपुरी इलाके में पूरी तरह से अनाधिकृत और असंवैधानिक विध्वंस का आदेश दिया गया है.
दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी है। pic.twitter.com/EATVZoghlT
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 20, 2022
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों को लोगों को कम से कम पांच-छह दिन का नोटिस देना चाहिए था. दवे ने कहा कि इसे दोपहर 2 बजे शुरू होना था. लेकिन उन्होंने सुबह 9 बजे विध्वंस की कार्रवाई शुरू कर दी, यह जानते हुए कि मामले को अदालत के सामने रखा जाएगा.
मुख्य न्यायाधीश ने विध्वंस अभियान पर यथास्थिति का निर्देश दिया और मामले को गुरुवार को सुनवाई के लिए उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की.
#WATCH | Despite SC order to maintain status-quo on demolition drive, NDMC continues anti-encroachment drive in the Jahangirpuri area of Delhi pic.twitter.com/TW07OM2WFE
— ANI (@ANI) April 20, 2022
वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, एनडीएमसी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी रखा हुआ है.
(आईएएनएस से इनपुट के साथ)