Supreme Court On Umar Khalid, Sharjeel Imam: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी कि 22 सितंबर को दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर के लिए निर्धारित की है. सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, ए.एम. सिंघवी, सिद्धार्थ डेव आदि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा ?
लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुनवाई की शुरुआत में जस्टिस अरविंद कुमार ने पिछले शुक्रवार, 19 सितंबर को मामला न सुन पाने के लिए माफी मांगी. उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके बेंच के सहयोगी, जस्टिस मनमोहन, इस मामले से अलग होना चाहते थे, क्योंकि वे पहले कपिल सिब्बल के चेंबर में सहयोगी रहे थे.
याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा?
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए ए.एम. सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता छात्र हैं जो पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद हैं. उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम जमानत के लिए भी एक अर्जी दायर की है, हालांकि आज उस पर ज़ोर नहीं दिया गया. उन्होंने अंतरिम जमानत अर्जी पर भी नोटिस जारी करने का अनुरोध किया. इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि कोर्ट मुख्य याचिका का ही अंतिम निपटारा करेगा.
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की. कपिल सिब्बल ने कहा कि दीवाली से पहले सुनवाई हो, ताकि वे दीवाली तक बाहर आ सकें. वे सभी पिछले पांच साल से जेल में हैं.
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की है
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट के 2 सितंबर को दिए गए फैसले के खिलाफ दाखिल की गई हैं. हाईकोर्ट के जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की बेंच ने बीते दिनों याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं.

