पैगंबर मुहम्मद स.अ.व. विवादः नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें अधिकारियों को पूर्व भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मुहम्मद स.अ.व. पर उनकी टिप्पणी के लिए गिरफ्तार करने का निर्देश देने की मांग की गई थी. बार एंड बेंच के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा, हमारा सुझाव इसे वापस लेना है.

आवाज़ द वॉयस की खबर के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने तब याचिका वापस ले ली थी, जिसने शर्मा को उनकी टिप्पणियों से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी.

जुलाई में, शीर्ष अदालत ने देश भर में उनके खिलाफ कई प्राथमिकी के संबंध में निलंबित भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया.

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच शर्मा के खिलाफ किसी भी मौजूदा या भविष्य की प्राथमिकी या शिकायतों पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए.

बता दें कि नूपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता रही हैं. उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मुहम्मद स.अ.व. के खिलाफ टिप्पणी की थी. इसका काफी विरोध हुआ था. यहां तक कि कुवैत, यूएई, कतर समेत तमाम मुस्लिम देशों ने उनके बयान की आलोचना की थी.

इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था. नूपुर शर्मा की पैगंबर मुहम्मद स.अ.व. की टिप्पणी को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हुआ था.

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