नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने हज और उमरा के लिए टूर पैकेज पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट देने की अपील करने वाली कई याचिकाएं मंगलवार को खारिज कर दीं।
निजी टूर ऑपरेटरों ने इस संबंध में कई याचिकाएं दाखिल की थीं। इनमें कहा गया था कि सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों पर जीएसटी लगाना उनके साथ भेदभाव करने जैसा है।
हिन्दुस्तान न्यूज़ के अनुसार, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार ने इन याचिकाओं को जीएसटी से राहत देने और भेदभाव बरतने दोनों ही आधारों पर खारिज कर दिया।
Supreme Court rejects petitions by various private tour operators seeking GST exemption for Haj and Umrah services offered by them to pilgrims travelling to Saudi Arabia pic.twitter.com/cN3edJe5ti
— ANI (@ANI) July 26, 2022
पीठ ने कहा, भारत के बाहर दी जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी लगाने का मसला एक अन्य पीठ के समक्ष विचाराधीन है।
टूर ऑपरेटरों ने कहा था कि देश से बाहर इस्तेमाल की जाने वाली सेवाओं पर संविधान के अनुच्छेद-245 के तहत जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। इस आधार पर हज टूर पैकेज पर जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए।

