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पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई

नई दिल्ली: केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है. पत्रकार कप्पन ने याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी जल्द सुनवाई के लिए राजी हो गया है.

अब इस मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी. 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने हाथरस में दलित लड़की के साथ सामूहिक रेप तथा हत्या के मामले में माहौल में तनाव होने के बाद भी वहां जाने के प्रयास करने वाले पत्रकार सिद्दीक कप्पन को राहत नहीं दी थी.

एनडीटीवी की खबर के मुताबिक़, कप्पन के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) का मामला दर्ज करने के बाद उनको जेल भेजा गया है, फिलहाल कप्पन मथुरा जिला जेल में बंद हैं. यह आदेश जस्टिस कृष्ण पहल की एकल पीठ ने सिद्धीक कप्पन की जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया.

इसके पूर्व अदालत ने 2 अगस्त को अभियुक्त तथा सरकार की ओर से पेश वकीलों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था. कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे.

उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था. मलयालम समाचार पोर्टल अझीमुखम के संवाददाता और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स की दिल्ली इकाई के सचिव सिद्दीक कप्पन को अक्टूबर 2020 में तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था.

कप्पन उस समय हाथरस जिले में 19 वर्ष की एक दलित लड़की की सामूहिक दुष्कर्म क बाद अस्पताल में हुई मौत के मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे. उन पर आरोप लगाया गया है कि वह कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए हाथरस जा रहे थे.

वहीं 23 अगस्त 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाथरस साजिश मामले में सिद्दीक कप्पन के साथ गिरफ्तार कैब ड्राइवर मोहम्मद आलम को जमानत दी है. आलम को गिरफ्तारी के करीब 23 महीनों बाद जमानत दी गई है.

इस मामले के आठ आरोपियों में आलम पहले हैं जिन्हें जमानत मिली है. 5 अक्टूबर 2020 को आलम को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और अतीकुर्रहमान व मसूद और मुस्लिम छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के दो कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था.

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