Umar Khalid seeks interim bail: दिल्ली के नॉर्थ-ईस्ट इलाके में साल 2020 में दंगों के साजिश के आरोप में जेल में बंद जेएनयू के पूर्व छात्र और स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद नें दिल्ली की एक अदालत में अंतरिम जमानत की मांग की है. उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है.
इस दिन होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, उमर खालिद दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दी है. खालिद की जमानत अर्जी पर सुनवाई 11 दिसंबर को कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिश्नल सेशन जज समीर बाजपेयी करेंगे.
उमर खालिद ने 14 से 29 दिसंबर तक 16 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगी है. उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को तय की गई है.
पहले भी मिल चुकी है अंतरिम जमानत
पिछले साल दिसंबर में भी अदालत ने उमर खालिद को परिवार में एक शादी में शामिल होने के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. वहीं इससे पहले साल 2022 में उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए एक हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी.
जमानत याचिका लगातार खारिज
बता दें कि अक्टूबर 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से मना कर दिया था. इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन बाद में अपनी विशेष अनुमति याचिका (SLP) वापस ले ली. उन्होंने ट्रायल कोर्ट में दूसरी रेगुलर जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था. इसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी रेगुलर जमानत याचिका खारिज होने को चुनौती देते हुए फिर से दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 2 सितंबर को कहा कि पहली नजर में, पूरी साजिश में उमर खालिद की भूमिका “गंभीर” है. इन्होंने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने के लिए उकसाने के लिए सांप्रदायिक आधार पर भड़काऊ भाषण दिए थे.
दिल्ली हाईकोर्ट से भी जमानत याचिका खारिज होने के बाद उमर खालिद सुप्रीम कोर्ट से जमानत की उम्मीद में हैं. खालिद की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.

