Umeed Portal Waqf Registration Date: उम्मीद पोर्टल पर वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में काफी परेशानी आ रही थी. रजिस्ट्रेशन के लिए आज यानी कि 5 दिसंबर को आखिरी तारीख थी. इसी बीच केंद्र सरकार ने रजिस्ट्रेशन की तारीख में तीन महीनों का इजाफा करते हुए मुसलमानों को राहत की सांस दी है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए तीन महीनों का समय बढ़ाया जाएगा और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
किरेन रिजिजू ने क्या कहा?
उम्मीद पोर्टल पर वक़्फ़ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमने वक्फ कानून बनाने के बाद UMEED पोर्टल लॉन्च किया ताकि सभी वक़्फ़ संपत्तियों को छह महीनें के अंदर रजिस्टर करना जरूरी था. रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है, और लाखों वक़्फ़ संपत्ति अभी भी रजिस्टर नहीं हो पाई है.
किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि कई राज्यों के सांसद से लेकर अलग-अलग क्षेत्र के सामाजिक नेताओं ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन की समय बढ़ाने की रिक्वेस्ट की.
डेढ़ लाख से अधिक संपत्तियों का हो चुका है रजिस्ट्रेशन
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि अब तक 1 लाख 51 हजार वक़्फ़ संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. कर्नाटक, पंजाब और जम्मू- कश्मीर में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. वहीं कुछ राज्यों में पोर्टल स्लो होने और डॉक्यूमेंट्स में कमी की बात सामने आई है.
VIDEO | Delhi: Minority Affairs Minister Kiren Rijiju says, “We launched the UMEED portal after bringing the Waqf Act to make it mandatory to register all Waqf properties. Today is the last day, and lakhs of Waqf properties are still not registered. Leaders from various walks of… pic.twitter.com/gaB71TkwYO
— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025
उन्होंने आगे कहा कि जितनी भी वक़्फ़ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, उनके लिए तीन महीनों का समय बढ़ाया जाएगा और इसके लिए कोई जुर्माना नहीं लगेगा.
किरेन रिजिजू ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि 6 महीने की समय सीमा के बाद सरकार तारीख नहीं बढ़ा सकती लेकिन ट्रिब्युनल के पास अधिकार है कि वह आपकी स्थिति समझकर 6 महीने तक की अतिरिक्त राहत दे सकता है. जिनको परेशानी हो, वे वक्फ ट्रिब्युनल से संपर्क करें.

